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Hisar News: जिले में 32 स्थानों पर जली पराली, दस किसानों से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Nov 2025 02:02 AM IST
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Stubble burning at 32 places in the district, 50 thousand rupees fine collected from ten farmers
हिसार के गांवों में किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित करते कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के - फोटो : 1
हिसार। जिले में अब तक 32 जगहों पर पराली जलाई गई है। इनमें से 10 किसानों से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। कृषि विभाग ने धान की पराली में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले में निषेधाज्ञा जारी की गई हैं।
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आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19(4) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई किसान फसल कटाई के बाद खेत में पराली को जलाता पाया जाता है तो उस पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, संबंधित किसान के विरुद्ध थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसकी जानकारी किसान पोर्टल पर ‘रेड एंट्री’ के रूप में अंकित की जाएगी।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ . राजबीर सिंह ने बताया कि पराली जलाने पर सभी किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रेड एंट्री कर दी गई है।
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