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Hisar News: 2 लाख के जाली नोट मामले में सिरसा निवासी सुरेंद्र दोषी करार

Tue, 26 Aug 2025 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 26 Aug 2025 12:11 AM IST
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Sirsa resident Surendra convicted in fake notes case of 2 lakhs
हिसार। एडीजे सौरभ खत्री की अदालत ने सोमवार को 2 लाख रुपये के जाली नोट बेचने के मामले में सिरसा जिले के पाहरवाला निवासी सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। सजा 27 अगस्त को सुनाई जाएगी। सिटी थाना पुलिस ने 19 फरवरी 2021 को केस दर्ज किया था। दोषी सुरेंद्र के पास 2 हजार रुपये के 100 जाली नोट मिले थे।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि जिंदल पार्क के पास एक युवक खड़ा है जिसके पास 2-2 हजार के जाली नोट व अवैध पिस्तौल है। वह जाली नोटों को असली नोटों के रूप में चलाने के चक्कर में है। पुलिस ने मौके से आरोपी को काबू किया।
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पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो सुरेंद्र की जेब में से एक 2000 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक की पर्ची लिपटी हुई है और नोटों को गिनने पर कुल 2 लाख रुपये की करेंसी मिली। इसमें से 60 नोट और 40 नोट एक ही नंबर के मिले। सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। पेंट की जेब से अवैध असलाह मिला। पुलिस ने मौके पर आरोपी को काबू किया। सिटी थाना पुलिस ने धारा 489बी, 489 सी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपी के मकान में छापा मारकर 6.20 लाख रुपए के अन्य जाली नोट बरामद किए थे। उसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी रविकांत को गिरफ्तार किया था।
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