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नियम 134ए : 24 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Nov 2021 12:36 AM IST
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Rule 134A: Can apply online till November 24
बालसमंद। शिक्षा विभाग ने 134-ए नियम के तहत दाखिले को फिर से शेड्यूल बदल दिया है। दाखिले की अंतिम तिथि तक कम आवेदन आने के कारण तिथि बढ़ाई जा रही है। अब इन नियम के तहत दाखिला लेने को 14 नहीं, बल्कि 24 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं।
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नए शेड्यूल के तहत अब पांच दिसंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 10 दिसंबर को परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएंगे। 15 से 24 दिसंबर तक ड्रॉ में चयनित छात्रों को दाखिला लेने का मौका मिलेगा। बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या दो लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र, बच्चे का एसआरएन नंबर, फार्म भरते हुए अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो पिछली कक्षा का परिणाम चाहिए।
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बिना बीपीएल और ईडब्लूएस वाले भी कर सकते हैं आवेदन
ऑनलाइन पोर्टल पर एससी और बीसी का जातिगत ऑप्शन न होने के कारण काफी अभिभावक चिंतित थे। दो लाख या दो लाख से कम आय वाले अभिभावक अपने बच्चों के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए नजदीकी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपूर्ण जानकारी ली जा सकती है।
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शिक्षा विभाग के निदेशालय द्वारा फिर से नया शेड्यूल जारी किया है। अब आवेदन प्रक्रिया 14 के बजाय 24 नवंबर तक जारी रहेगी। जबकि परीक्षा का आयोजन पांच दिसंबर को किया जाएगा। इसका परिणाम 10 दिसंबर को जारी होगा। दो लाख से कम आय वाले हरियाणा रिहायशी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए नियम 134ए के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। - कुलदीप मेहता, सहायक निदेशक, शिक्षा निदेशालय पंचकूला
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