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एक अगस्त को भी मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत छूट

Sun, 31 Jul 2016 12:37 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला , हिसार
ब्यूरो / अमर उजाला , हिसार Updated Sun, 31 Jul 2016 12:37 AM IST
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property tax, 10 percent, 1 august, hisar
प्रॉपर्टी टैक्स - फोटो : buraeau
प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट सोमवार को भी दी जा सकेगी। अंतिम तारीख को अवकाश होने के कारण उससे अगले कार्यदिवस को अंतिम माना जाता है। इसी आधार पर 31 जुलाई को रविवार होने के कारण एक अगस्त सोमवार को छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया जा सकेगा।
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प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2016-17 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को 10 प्रतिशत की छूट का एलान किया गया है। 31 जुलाई तक टैक्स अदा करने वालों को यह छूट अब एक अगस्त तक प्रदान की जाएगी। रविवार को अवकाश होने के कारण टैक्स नहीं लिया जाएगा। निगम एरिया में करीब 1 लाख 45 हजार प्रॉपर्टी हैं। पिछले साल निगम को करीब 11 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स मिला था। निगम ने पिछले साल टैक्स जमा कराने के लिए अलग-अलग एरिया में विशेष कैंप भी लगाए थे। इस वित्त वर्ष की बात करें तो शुक्रवार को निगम को 22.50 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स मिला था। शनिवार को निगम को करीब 21 लाख रुपये का टैक्स मिला। टैक्स जमा कराने के लिए चार काउंटर बनाए गए थे। शाम पांच बजे तक कर्मचारियों ने टैक्स जमा किया। निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगम को अब तक करीब एक करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स आ चुका है।
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सरकारी महकमों पर करोडों बकाया
सरकारी महकमों पर निगम का करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। निगम की ओर से इन विभागों को टैक्स जमा कराने के लिए कई बार लिखा जा चुका है। सबसे बडे़ बकायेदारों में जीजेयू, डीएचबीवीएन, रोडवेज, एचएयू, लघु सचिवालय कैंपस सहित अन्य सरकारी विभाग शामिल हैं।
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