फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   National Lok Adalat on March 8

Hisar News: राष्ट्रीय लोक अदालत आठ मार्च को

Tue, 04 Mar 2025 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 04 Mar 2025 12:31 AM IST
विज्ञापन
National Lok Adalat on March 8
भिवानी। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत आठ मार्च को आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत की सुनवाई के लिए आठ पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
विज्ञापन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन देशराज चालिया ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई के लिए आठ पीठों का गठन किया गया है। भिवानी कोर्ट के अलावा तोशाम, लोहारू व सिवानी उपमंडल कोर्ट पर भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भिवानी जयवीर सिंह सिंधू, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार, एसीजे-एसडी भिवानी सोहन लाल मलिक, सीजे-जेडी-कम-जेएमआईसी भिवानी अंतरप्रीत सिंह, सीजे-जेडी-कम-जेएमआईसी भिवानी श्रीसती, एसीजे-एसडी-कम-एसडीजेएम सिवानी मोहम्मद जकारिया खान, एसीजे-एसडी-कम-एसडीजेएम तोशाम सुनील कुमार, तथा लोहारू के सीजे-जेडी-कम-जेएमआईसी हिमांशु जांगडा को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा लोक अदालत के केसों को लेने के लिए भी न्यायालय के जजों की ड्यूटी के साथ-साथ पैनल अधिवक्ताओं को भी जिम्मेवारी सौंपी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed