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Hisar News: महिला से पर्स छीनने का आरोपी खच्चर दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Mar 2023 11:25 PM IST
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Mule accused of snatching purse from woman convicted, will be sentenced today
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने छीना झपटी के मामले में पुरानी सब्जी मंडी के पास की भाट बस्ती निवासी और आरोपी संजय उर्फ खच्चर को दोषी करार दिया है। अदालत बुधवार को दोषी को सजा सुनाएगी। इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने 2 जून 2022 को छीना झपटी का केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार डासा (गुरुग्राम) की कुसुम ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि घटना वाले दिन मैं सत्यनगर में मायके आई हुई थी। सुबह करीब 10.15 बजे मार्केट की तरफ पैदल जा रही थी। जब डीएन कॉलेज मार्ग पर दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय के पास पहुंची तो सामने से बाइक पर एक युवक आया। उसने झपट्टा मारकर मेरे हाथ से पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गया। पर्स में पांच हजार रुपये की नकदी और एक मोबाइल फोन था। शहर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ छीना झपटी का केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर भाट बस्ती के संजय उर्फ खच्चर को शामिल तफ्तीश किया था। उक्त मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है।
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