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Hisar News: घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दोषी को दो साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:48 AM IST
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Man convicted of trespassing and molestation sentenced to two years in prison.

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हिसार। महिला के घर में आधी रात घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर ईंट से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईशा खत्री की अदालत ने दोषी बलवंत को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले में पीड़िता ने 23 जून 2025 को सदर थाना पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, घटना तीन जून 2025 की रात करीब 12 बजे की है। आरोप था कि बलवंत रात के समय महिला के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी ने उस पर ईंट से हमला कर दिया।
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इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। शनिवार को एडीजे ईशा खत्री की अदालत ने बलवंत को दो साल कैद की सजा सुनाई और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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