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Hisar News: बच्चों को कन्या भ्रूण न हत्या करने व पीएनडीटी एक्ट के बारे में किया जागरूक
Sat, 17 May 2025 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sat, 17 May 2025 12:38 AM IST
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हांसी में बच्चों का एक्ट के बारे में बताते हुए बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी जीतराम।
हांसी। कन्या भ्रूण न हत्या करने व पीएनडीटी एक्ट के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की कड़ी में हिसार चुंगी स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेमिनार हुआ।
स्वास्थ्य विभाग के डॉ़ परमजीत, बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी जीतराम, दीपक, नीरज ने सुबह प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने बताया गया कि यह कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग लड़कियों से ज्यादा लड़कों को महत्व देते हैं। कई बार लोग गर्भ में लड़की होने का पता चलने पर उसे दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लड़के-लड़कियों का अनुपात सही रखने में मदद करता है। पीएनडीटी एक्ट में किसी भी डॉक्टर या सेंटर को गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताने से रोकता है।
सखी वन स्टॉप सेंटर का सीजेएम ने किया औचक निरीक्षण
हिसार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अशोक कुमार ने सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को महिलाओं व बच्चों की मदद के लिए आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने उन केस रजिस्टरों की भी जांच की। सीजेएम अशोक कुमार ने केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई भी पीड़ित महिला नि:शुल्क वकील की सेवा लेना चाहती है, तो उसे सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जोड़ा जाए।
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स्वास्थ्य विभाग के डॉ़ परमजीत, बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी जीतराम, दीपक, नीरज ने सुबह प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने बताया गया कि यह कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग लड़कियों से ज्यादा लड़कों को महत्व देते हैं। कई बार लोग गर्भ में लड़की होने का पता चलने पर उसे दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लड़के-लड़कियों का अनुपात सही रखने में मदद करता है। पीएनडीटी एक्ट में किसी भी डॉक्टर या सेंटर को गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताने से रोकता है।
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सखी वन स्टॉप सेंटर का सीजेएम ने किया औचक निरीक्षण
हिसार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अशोक कुमार ने सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को महिलाओं व बच्चों की मदद के लिए आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने उन केस रजिस्टरों की भी जांच की। सीजेएम अशोक कुमार ने केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई भी पीड़ित महिला नि:शुल्क वकील की सेवा लेना चाहती है, तो उसे सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जोड़ा जाए।
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