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Hisar News: गोली मारकर युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने गोली मार कर पेटवाड़ निवासी पवन उर्फ टिंकू की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए राजली निवासी अमित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने चार आरोपियों थुराना निवासी विनोद काना, मोठ निवासी नरेश, नारनौंद निवासी जगदीश और गोरखपुर निवासी सोनू को बरी किया था। इस संबंध में 18 अगस्त 2016 को नारनौंद थाना पुलिस ने हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
बाइक पर आए थे बदमाश
नारनौंद थाना पुलिस को दिए गए बयान में पेटवाड़ निवासी राजेंद्र ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। 18 अगस्त 2016 की शाम सात बजे गांव के श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। आगे बाइक पर भाई पवन चल रहा था। इस दौरान भकलाना गांव की तरफ से बाइक पर तीन युवक आए। युवकों ने भाई की बाइक के पास अपनी बाइक रोकी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। भाई बाइक से उतर कर जान बचाने के लिए भागा तो बदमाशों ने भाई पवन को 5-6 गोलियां मार दी। जिस कारण पवन की मौके पर मौत हो गई। नारनौंद थाना पुलिस ने जांच के बाद राजली निवासी अमित, विनोद काना, नरेश, जगदीश और सोनू पर हत्या का केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए अमित को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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बाइक पर आए थे बदमाश
नारनौंद थाना पुलिस को दिए गए बयान में पेटवाड़ निवासी राजेंद्र ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। 18 अगस्त 2016 की शाम सात बजे गांव के श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। आगे बाइक पर भाई पवन चल रहा था। इस दौरान भकलाना गांव की तरफ से बाइक पर तीन युवक आए। युवकों ने भाई की बाइक के पास अपनी बाइक रोकी और गोलियां चलानी शुरू कर दी। भाई बाइक से उतर कर जान बचाने के लिए भागा तो बदमाशों ने भाई पवन को 5-6 गोलियां मार दी। जिस कारण पवन की मौके पर मौत हो गई। नारनौंद थाना पुलिस ने जांच के बाद राजली निवासी अमित, विनोद काना, नरेश, जगदीश और सोनू पर हत्या का केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए अमित को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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