फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   If these rules are followed in electricity related works then consumers will get 1.5% discount on the main amount.

Hisar News: बिजली संबंधित कार्यों में इन नियमों का पालन किया तो उपभोक्ताओं को मुख्य राशि में मिलेगी 1.5 फीसदी की छूट

Sun, 11 Aug 2024 02:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 11 Aug 2024 02:21 AM IST
विज्ञापन
If these rules are followed in electricity related works then consumers will get 1.5% discount on the main amount.
हिसार। बड़े या भारी-भरकम एस्टीमेट के बिजली संबंधित कार्य जैसे बिजली की लाइन शिफ्टिंग हो, पोल बदलने की बात हो या फिर ट्रांसफार्मर को एक से दूसरे स्थान पर ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने की बात हो जैसे कार्यों पर अब उपभोक्ताओं को मुख्य राशि में 1.5 फीसदी की छूट मिलेगी। इस बारे में बिजली निगम ने सर्कुलर जारी कर दिया है। साथ ही बिजली निगम ने पीडी विंग के पैनल ठेकेदारों के लिए कुछ नियम जारी किए हैं। यदि उपभोक्ता अपने स्तर पर कोई बिजली संबंधित कार्य करवाना चाहता है तो वह पीडी विंग के पैनल ठेकेदारों के माध्यम से वह काम करवा सकता है, जिसमें उपभोक्ताओं के पास छूट रहेगी कि वह बिजली कर्मचारियों की जगह लोकल मिस्त्री की मदद ले सकता है। इससे पूर्व उसे बिजली संबंधित कार्य की पूर्ण जानकारी स्कीम के तहत आवेदन में भरनी होगी। ताकि उसे जारी स्कीम का लाभ मिल सकें।
विज्ञापन


ये रहेंगे नियम

- कोई भी बिजली संबंधित कार्य चाहे वह 33केवी का हो या 11 केवी का, उसे बिजली निगम के पीडी विंग के अधीनस्थ ठेकेदारों से कराना होगा।

- ट्यूबवेल कनेक्शन उपभोक्ता इस नियम में शामिल नहीं होंगे।
- सरकारी संगठन, पीडब्ल्यूडी, जनस्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, हुड्डा,एचएसआईआईडीसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित अन्य सरकारी विभाग बिजली संबंधित कार्य करवाने में इस नियम का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
विज्ञापन

- यदि ठेकेदार सर्कुलर से बाहर काम कर नियम का उल्लंघन करता मिला तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
- नियम का उल्लंघन न हो इस पर बिजली निगम के एसई की जिम्मेदारी रहेगी।






मुख्यालय की ओर से हमें सर्कुलर प्राप्त हुआ है। जिसमें बड़े एस्टीमेट के काम पर निगम ने 1.5 फीसदी की छूट देने का फैसला लिया है। साथ ही ठेकेदारों के लिए भी कुछ नियम जारी किए है ताकि बिजली संबंधित कार्य में पारदर्शिता बनी रहे।- मुकेश रोहिल्ला, एसडीओ, हिसार सिटी डिविजन, बिजली निगम।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed