फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Husband, mother-in-law and brother-in-law sentenced to three years each

Hisar News: पति, सास और देवर को सुनाई तीन-तीन साल की सजा

Mon, 21 Aug 2023 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 21 Aug 2023 11:19 PM IST
विज्ञापन
Husband, mother-in-law and brother-in-law sentenced to three years each
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अमानत में खयानत करने पर युवती के पति, सास और देवर को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में महिला थाना पुलिस ने 2020 में दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन हड़पने, गर्भपात कराने, मारपीट व छेड़छाड़ करने का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में शहर में रहने वाली एक युवती ने बताया था कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। एक लेक्चरर से जान-पहचान हुई। विचार मिलने पर अलग-अलग जाति के होने के बावजूद शादी करने का फैसला किया था। दोनों ने परिवार वालों को बताया तो वे शादी के लिए राजी हो गए। शादी के बाद पति, सास व देवर ने दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद युवती ने पुलिस में केस दर्ज कराया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed