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मुआवजा न देने पर कोर्ट ने किए हुडा ऑफिस की नीलामी के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
Updated Fri, 03 Feb 2017 12:17 AM IST
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हुडा
- फोटो : demo
30 लाख 80 हजार रुपये की मुआवजा राशि न देने पर एडीजे कोर्ट ने हुडा ऑफिस की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हुडा हांसी के ऑटो मार्केट में एक्वायर की गई जमीन का रोशनलाल नाम के मालिक को मुआवजा राशि नहीं दे रहा था। कोर्ट ने हालांकि इसको लेकर हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट अथॉरिटी को दो बार मौके दिए थे। इन दो मौके मिलने के बाद भी हुडा की तरफ से कोई राशि जमा नहीं करवाई गई। इस पर एडीजे जयवीर सिंह ने वीरवार को ऑफिस की नीलामी प्रक्रिया के ऑर्डर जारी कर दिए।
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17 नवंबर 2016 को किया था ऑफिस व अकाउंट अटैच
कोर्ट ने मुआवजा राशि जमीन मालिक को न देने पर 17 नवंबर 2016 को हुडा ऑफिस व अकाउंट अटैच कर दिया था। कोर्ट ने इसको लेकर दो मौके दिए। इन दो तारीख पर भी हुडा पैसे जमा नहीं करवाया पाया। कोर्ट ने जब अकाउंट की डिटेल मांगी तो उसमें केवल 4 लाख रुपये ही बचे थे। मुआवजा राशि अधिक होने के कारण कोर्ट ने फिर संपत्ति कुर्क करने के लिए इसकी प्रोसेस जारी करने के आदेश जारी कर दिए।
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यह था मामला
एवोकेट राजपाल मलिक ने बताया कि वर्ष 1998 में हुडा ने हांसी में ऑटो मार्केट के लिए जमीन एक्वायर की थी। जमीन मालिक रोशन लाल की भी 4 कनाल 11 मरले जमीन एक्वायर हुई थी। जमीन मालिक ने मुआवजा (कंपनसेशन) के लिए जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिला कोर्ट ने हुडा को 360 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन मालिक को मुआवजा देने के लिए वर्ष 2002 में ऑर्डर जारी कर दिए। इसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने 805 रुपये प्रति गज के हिसाब से हुडा द्वारा मालिक को दिए जाने के ऑर्डर कर दिए। हाईकोर्ट के आदेेश के बावजूद हुडा ने मुआवजा राशि नहीं दी। यह मुआवजा राशि करीब 30 लाख 80 हजार 850 रुपये बनती थी। इसके बाद मुआवजा हासिल करने के लिए उसने फिर जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मामले में हुडा की संपत्ति व अकाउंट अटैच कर हुडा को बाउंड भी किया मगर इसके बावजूद मुआवजा राशि न देने पर कोर्ट ने सेक्टर 13 स्थित हुडा ऑफिस की नीलामी प्रक्रिया के ऑर्डर जारी कर दिए।
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27 फरवरी को जमीन मालिक को जमा करवाना है नीलामी का खर्च
एडवोकेट राजपाल मलिक का कहना है कि कोर्ट ने इसको लेकर आगामी 27 फरवरी व 29 मार्च का समय रखा है। 27 फरवरी को कोर्ट में जमीन मालिक यानी उन्हें नीलामी प्रक्रिया संबंधित खर्च डिपॉजिट (जमा) करवाना है।