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Hisar News: सगे भाई को गोली मारने के दोषी को पांच साल कारावास की सजा

Wed, 12 Mar 2025 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 12 Mar 2025 01:17 AM IST
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Five years imprisonment to the man found guilty of shooting his own brother
हिसार।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ खत्री की अदालत ने जमीन विवाद में भाई पर गोलियां चलाकर मारने के प्रयास में दोषी करार देते हुए खेदड़ निवासी कृष्ण को 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बरवाला पुलिस ने खेदड़ निवासी पवन की शिकायत पर नवंबर 2020 में मामला दर्ज किया था। पवन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसका भाई कृष्ण के साथ जमीन बंटवारे का विवाद चल रहा था। कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। जमीन बंटवारे के लिए भैणी बादशाहपुर रोड पर स्थित खेत में वह, उसकी पत्नी वीना और कृष्ण इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान विवाद हो गया और तैश में आए कृष्ण ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर उस पर सीधा फायर कर दिया। पत्नी ने शोर मचाया तो वह भाग गया। गोली चलने की आवाज सुनकर गांव का पूर्व सरपंच शमशेर मौके पर पहुंचा। वह पवन को अस्पताल ले गया। पुलिस ने कृष्ण के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया और गिरफ्तार कर जेल भेजा। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कृष्ण को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई।
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