फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   FIR against tehsildar, nayab tehsildar, bank manager in Hansi Hisar

दूसरे की जमीन पर लिया ऋण, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित आठ के खिलाफ केस दर्ज

Wed, 17 Mar 2021 01:13 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 17 Mar 2021 01:13 AM IST
विज्ञापन
FIR against tehsildar, nayab tehsildar, bank manager  in Hansi Hisar
हांसी (हिसार)। हांसी सदर थाना पुलिस ने दूसरे की जमीन पर लोन लेने के आरोप में हांसी के तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, बैंक मैनेजर और ढंढेरी गांव के नंबरदार समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस संबंध में ढंढेरी गांव निवासी बुजुर्ग सुलतान सिंह पुत्र मनोहर लाल ने पुलिस को शिकायत दी थी।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में सुलतान सिंह ने बताया था कि उसकी जमीन के हिस्सेदार रामनिवास का एक बेटा सतपाल बैंक में डायरेक्टर था। उन्होंने दूसरे बेटे जोगिंद्र के नाम से उमरा स्थित एक बैंक की शाखा से 15 लाख रुपये का लोन ले लिया। पिता व बैंक डायरेक्टर पुत्र ने बैंक अधिकारियों व तहसील के अधिकारियों के साथ मिलकर उसकी जमीन पर लोन लिया। यह परिवार कुल जमीन का 1/6 का हिस्सेदार है। उन्होंने सब्जबाग करके आधा हिस्सेदार दिखाकर ऋण ले लिया। उन्होंने उसके हिस्से की जमीन भी उमरा गांव की बैंक शाखा में गिरवी रख दी, जबकि जमीन उसके नाम है और वह 40 साल से इस जमीन पर बिजाई कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार सुखबीर सिंह बूरा (फिलहाल चरखी दादरी में डीआरओ), तत्कालीन नायब तहसीलदार अनिल कुमार परुथी (फिलहाल बरवाला में तहसीलदार), कानूनगो राजेंद्र सिंह जाखड़, उमरा बैंक शाखा के तत्कालीन मैनेजर ओमप्रकाश जांगड़ा और लोन लेने वाले जोगिंद्र सिंह, जोगिंद्र सिंह के भाई सतपाल व उनके पिता रामनिवास तथा ढंढेरी गांव के नंबरदार रतन सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 420, 467, 468 व 471 के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed