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Hisar News: प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट 29 फरवरी तक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jan 2024 11:17 PM IST
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Exemption on property tax till 29th February
हिसार। प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट योजना की अब भी जारी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग का पोर्टल प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट की आखिरी तिथि 29 फरवरी दर्शा रहा है। अगर कोई शहरवासी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहा है तो उसे पहले की तरह छूट मिल रही है। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे ब्याज पर 100 प्रतिशत व मूल राशि 15 प्रतिशत की छूट और वर्तमान वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट की घोषणा की थी।
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आखिरी प्रदेश सरकार ने यह छूट 31 दिसंबर तक लागू की थी। यही नहीं इसके बाद आगे इस छूट को जारी रखने को लेकर विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक पत्र भी जारी नहीं किया गया। मगर विभाग के पोर्टल पर यह छूट तभी से जारी रही है। निगम की इस वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स का 25 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। मगर अभी तक 13 करोड़ रुपये ही टैक्स जमा हो सका है। इसके अलावा फायर टैक्स के रूप में 1.13 करोड़ रुपये और विकास शुल्क के रूप में 3.5 करोड़ रुपये निगम के खाते में आए हैं।
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