फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   E-auction of Hooda sector plots, Hissar will be under the supervision of the court

अदालत की निगरानी में होगी हुडा सेेक्टर के प्लॉटों की ई ऑक्सन

Wed, 22 Mar 2017 11:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार Updated Wed, 22 Mar 2017 11:43 PM IST
विज्ञापन

एडीशनल सेशन जज जयबीर की अदालत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मामले में कोर्ट की निगरानी में ई-ऑक्सन का निर्देश दिया है। सेक्टर 16-17 के यह प्लॉट अब अदालत की निगरानी में ही ऑक्सन किए जाएंगे।

विज्ञापन


 अदालत ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए ई ऑक्सन अदालत की निगरानी में कराने की प्रोसेडिंग कराने के आदेश दिए हैं। दस दिन पहले पर कोर्ट ने स्टे कर दिया था। साथ ही प्रभावितों को हुडा मुख्यालय के अकाउंट से पैसा जारी करने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट कमल राज लंबोरिया ने बताया कि हांसी के सेक्टर 5 में शांति देवी, अजीत कुमार, मीना व सुरेशी चार शेयर होल्डर्स की करीब ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन 28 अगस्त वर्ष 2005 में एक्वायर हुई थी। 3 अगस्त वर्ष 2007 में अवार्ड हुए थे। उस वक्त उन्हें करीब 300 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से मुआवजा दिया गया। जमीन मालिक इस रेट से संतुष्ट नहीं थे।
विज्ञापन


उन्होंने अपनी जमीन की कम कीमत मिलने पर ऑब्जेक्शन किया और मामला कोर्ट में चला गया। एडीजे सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने 31 मई 2014 में याची को 1 हजार प्रति स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से मुआवजा देने के ऑर्डर किए। मगर हुडा ने नहीं दिए। एडवोकेट के अनुसार हुडा की तरफ करीब 6 करोड़ रुपये के आसपास बकाया है। कोर्ट ने हुडा द्वारा 10 जनवरी को की जाने वाली सेक्टर 16-17 की ई ऑक्सन पर स्टे कर दिया। इसके अलावा डीसी हिसार की गाड़ी, हुडा ऑफिस व चंडीगढ़ ऑफिस का एकाउंट अटैच कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed