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Hisar News: ढाणी मिरदाद की सरपंच की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Dec 2022 05:00 AM IST
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Dhani Mirdad's sarpanch's bail plea rejected
हिसार। र्जी जाति प्रमाण पत्र से सरपंच का चुनाव जीतने वाली ढाणी मिरदाद की दुर्गी देवी की जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक गोयल अदालत ने वीरवार को खारिज कर दी है। बरवाला खंड के ढाणी मिरदाद गांव में सरपंच पद बीसी-ए के लिए आरक्षित था। फर्जी प्रमाणपत्र की मदद से सरपंच बनी एससी वर्ग की महिला, उसके पति व एक अन्य सतीश उर्फ दीपू के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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पुलिस ने बताया कि बरवाला थाना पुलिस ने 30 नवंबर को हिसार के पटेल नगर में रहने वाले ढाणी मिरदान निवासी डॉ. पुनीत इंदौरा की शिकायत पर ढाणी मिरदाद गांव की नवनिर्वाचित सरपंच दुर्गी देवी, उसके पति सोमबीर, सतीश उर्फ दीपू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 व 120-बी के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस प्राथमिकी के अनुसार ढाणी मिरदाद गांव के एससी जाति के युवक सोमबीर ने करीब चार साल पूर्व चरखी दादरी की एससी जाति की दुर्गी देवी से प्रेम विवाह किया था। गांव का सरपंच पद बीसी-ए के लिए आरक्षित होने के बाद इन्होंने गांव के पूर्व सरपंच व पटवारी से मिलीभगत करके 31 अक्टूबर 2022 को अपने नाम से नायक जाति का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया और इस काम में सतीश ने इनका साथ दिया।
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डॉ. पुनीत इंदौरा ने बताया कि चरखी दादरी के तहसीलदार से दुर्गी देवी के जाति प्रमाणपत्र की जांच करवाने की मांग की थी। जांच में पाया गया कि दुर्गी देवी ने वर्ष 2016 में दादरी जिले से अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र बनवाया था। 13 दिसंबर 2021 तक इनकी फैमिली आईडी में जाति अनुसूचित जाति थी जबकि 21 अक्टूबर 2022 को बीसी-ए वर्ग दर्शा दी गई और उसके बाद 31 अक्टूबर को ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया था।
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