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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला युवक दोषी करार

Tue, 22 Dec 2015 12:29 AM IST
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो Updated Tue, 22 Dec 2015 12:29 AM IST
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Teasing with Girl accused sentenced guilty

एडीजे अल्का मलिक की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की का पीछा कर अश्लील गालियां देने, छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में थुराना गांव के सोनू को दोषी करार दिया है।

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दोषी ठहराए गए युवक को कोर्ट 24 दिसंबर को सजा सुनाएगी।

कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार नारनौंद थाना पुलिस ने 14 वर्षीय किशोरी की मां की शिकायत पर सोनू के खिलाफ पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां का कहना था कि घटना वाले दिन उसकी बेटी सब्जी लेने के लिए घर से बाहर गई थी।

आरोप था कि रास्ते में सोनू नामक युवक ने उसे अश्लील गालियां दी और बुरी नीयत से हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब बेटी ने विरोध किया तो सोनू ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने इस मामले में सोनू के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी युवक सोनू को दोषी ठहराया है।

छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले तीन युवकों को दो-दो साल कैद
एडीजे अलका मलिक की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरवाला क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के तीन दोषियों को 2-2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों सत्यवान, विकास और मनोज को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना न देने पर उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सजा पाने वाले मनोज और विकास को जमानत मिल गई है, जबकि दोषी सत्यवान को जेल भेज दिया गया है।


इस संबंध में बरवाला थाना पुलिस ने 23 फरवरी को पीड़िता की शिकायत पर उक्त तीनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वह स्कूल में अपने भाई के साथ पढ़ती थी। घटना वाले दिन उक्त तीनों युवक स्कूल में आए और एक अन्य लड़की के माध्यम से उसे स्कूल से बाहर बुलाने का प्रयास किया।

इस पर उसने अपने भाई को सारी बात बताई कि यह लोग हर रोज उसका पीछा करते हैं और अश्लील फब्तियां कसते थे।

इसके बाद उसके भाई ने मामले के बारे में स्कूल के मुख्य अध्यापक को जानकारी दी तो वे दोनों स्कूल के बाहर आए, तो तीनों आरोपी फरार हो गए।

इसी मामले में पुलिस ने उक्त तीनों युवकों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

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