फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Teasing with 8th years girl, scating cough, find guilty in court, Hisar

आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ मामले में स्केटिंग कोच दोषी करार, सजा कल

Thu, 21 Jul 2016 01:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार Updated Thu, 21 Jul 2016 01:53 AM IST
विज्ञापन
Teasing with 8th years girl, scating cough, find guilty in court, Hisar
rape shimla

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने साढे़ आठ साल की एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में बैंक कॉलोनी निवासी स्केटिंग कोच अशोक तंवर को दोषी करार दिया। अदालत उसे शुक्रवार को सजा सुनाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने स्केटिंग कोच को मौके पर ही हिरासत में ले लिया।

विज्ञापन


सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 21 अप्रैल 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की एक महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसके रिश्तेदार की साढे़ आठ साल की बच्ची के साथ कोच ने छेड़छाड़ की। महिला ने कहा था कि उसका चार साल का बेटा रेडक्रॉस भवन में कोच अशोक तंवर से स्केटिंग सीखने जाता है।
विज्ञापन


उनके यहां इन दिनों रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके रिश्तेदार की बच्ची भी चार दिन पहले स्केटिंग की क्लास लगाने बेटे के साथ गई थी। उनका बेटा क्लास लगाने के लिए जाने लगा तो बच्ची को भी उसके साथ जाने के लिए कहा गया। बच्ची ने स्केटिंग कोच की हरकत की पूरी बात रिश्तेदार महिला को बता दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद कोच को छेड़छाड़ का दोषी माना और सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया।


स्केटिंग क्लास में जाने से इनकार कर दिया था बच्ची ने
इस मामले के बाद बच्ची ने स्केटिंग क्लास में जाने से इनकार कर दिया था। बच्ची को जब न जाने का कारण पूछा तो वह सहम गई और बोली कि वह क्लास में नहीं जाएगी, सर गंदे हैं। रिश्तेदारों ने बच्ची से सारी बात पूछी तो उसने बता दिया कि जब पहले वह वहां गई थी तो सर ने उसके साथ गलत हरकत की थी। बच्ची की बात सुनने के बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed