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सामूहिक कुकर्म करने वाले तीन दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
Updated Tue, 15 Dec 2015 12:21 AM IST
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एडीजे बसरुद्दीन की कोर्ट ने तेरह वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ सामूहिक कुकर्म करने और मोबाइल से उसकी क्लिपिंग बनाने के मामले मेें उकलाना गांव के जसविंदर उर्फ छिंदा, दीपक उर्फ दीपू और गोरा सिंह को दोषी करार दिया है।
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तीनों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। इसी मामले में चौथे नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार उकलाना थाना पुलिस ने 1 अगस्त, 2014 को पीड़ित बालक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पहले उन्होंने बताया था कि उसका बेटा 20 जुलाई से लापता है। इसके बाद गत 23 अगस्त को पुलिस को बयान दिए कि उसके पास उकलाना निवासी जसविंदर आया और उसने मोबाइल फोन पर वीडियो क्लिपिंग दिखाई जिसमें दीपक उर्फ दीपू उसके पुत्र के साथ कुकर्म कर रहा था। साथ ही बताया कि उसके पुत्र के साथ दीपू के अलावा उसने और गोरा और एक अन्य नाबालिग ने भी कुकर्म किया।
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पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि उक्त लोगों के डर के कारण ही उनका बेटा लापता है और अभी तक नहीं मिला है। इसी मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि चौथे आरोपी के मामले की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है। बुधवार को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
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