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दो मामलों में रामपाल की जमानत खारिज
अमर उजाला हिसार/ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2015 12:34 AM IST
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रामपाल की दो मामले में एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। रामपाल सहित उसके चार खास अनुयायियों की उनके वकील की तरफ से एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी।
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इससे पहले उसकी निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जानकारी के अनुसार रामपाल के वकील ने मुकदमा नंबर 426 व 443 में जमानत याचिका लगाई थी।
कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को इस मामले में पक्ष रखने के लिए तारीख दी थी। पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों मामलों में रामपाल व उसके चार अनुयायियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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इस मामले के बाद अब उच्च अदालत में जमानत याचिका लगाने का ऑप्शन बच गया है।