फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   maurder case hsiar, Bhupendra hsiar, Hisar

गैर इरादतन हत्या में भूपेंद्र उर्फ हुड्डा समेत पांच दोषी करार, सजा कल

Fri, 04 Nov 2016 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार Updated Fri, 04 Nov 2016 12:30 AM IST
विज्ञापन
maurder case hsiar, Bhupendra hsiar, Hisar
डेमो पिक

एडीजे अजय पराशर की अदालत ने गैर इरादतन हत्या (धारा 304 पार्ट 2) के जुर्म में 5 लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों में 12 क्वार्टर एरिया की ढाणी सोरगर की महिला राममूर्ति, उसके बेेटे सोनू तथा भिवानी के सोहन उर्फ सोनू, कैमरी रोड की पालिका विहार कॉलोनी के संजय उर्फ गोलू और टिब्बा दानाशेर के भूपेंद्र उर्फ हुड्डा शामिल हैं। अदालत दोषियों को शनिवार को सजा सुनाएगी। एक आरोपी का केस जुवनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।

विज्ञापन


सिटी थाना पुलिस ने इस बारे में 27 मई 2012 को घर में घुसकर हत्या करने का केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 12 क्वार्टर की ढाणी सोरगर में वारदात वाली रात एक महिला और चार-पांच अन्य ने घर में घुसकर महेंद्र सिंह नामक युवक को आंगन में खींच लिया था। उसे लाठी, डंडों और रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजनों ने घायल को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया था। कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी। मृतक के बड़े भाई रामभगत सिंह ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि वह, उसकी पत्नी इंद्रावती और भाई महेंद्र कमरे में टीवी पर कार्यक्रम देख रहे थे।
विज्ञापन


तभी पड़ोसन राममूर्ति, उसका बेटा सोनू और तीन-चार अन्य वहां आ घुसे और महेंद्र को आंगन में खींचकर उस पर रॉड और डंडों से हमला कर दिया था। राममूर्ति हमलावरों से कह रही थी, मार दो, यह बचना नहीं चाहिए। उसने शिकायत में कहा था कि पहले मामूली बात पर महेंद्र और राममूर्ति की कहासुनी हुई थी। उसी से रंजिश मानकर उसके भाई महेंद्र की हत्या कर दी गई। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर राममूर्ति, उसके दो बेटों और तीन-चार अन्य के खिलाफ घर में घुसकर हत्या करने का केस दर्ज किया था। एक आरोपी का केस जुवनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed