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हाइवे जाम करने के आरोप में पांच छात्राएं कोर्ट में तलब
ब्यूरो / अमर उजाला, हिसार
Updated Fri, 22 Jul 2016 01:15 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Demo
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हिसार-दिल्ली नेशनल हाइवे को गांव गढ़ी के पास जाम करने के मामले में गढ़ी की पांच छात्राओं को कोर्ट ने 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 10 महीने पहले 30-40 छात्र-छात्राओं के खिलाफ लोगों को रोकने, यातायात बाधित करने और नेशनल हाइवे एक्ट 1956 के तहत केस दर्ज किया था। छात्र-छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर हाइवे जाम किया था।
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पुलिस को 16 सितंबर 2015 को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 10 को गांव गढ़ी में छात्र-छात्राओं ने जाम कर रखा है। एएसआई जगबीर सिंह टीम समेत वहां पहुंचे थे। छात्र-छात्राएं रोड पर बैठे थे और नारेबाजी की जा रही थी। दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी लाइनें लगी थी और वहां एक एंबुलेंस भी खड़ी थी। पुलिस के अनुुसार एएसआई जगबीर ने छात्र-छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, मगर वे नहीं माने और जाम नहीं खोला। पुलिस ने सारे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई थी। पुलिस ने सीडी बनाकर आरोपियों की पहचान की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करना जनहित में उचित नहीं था, क्योंकि गिरफ्तारी से गांव में अशांति फैल सकती थी। इसलिए बिना गिरफ्तारी अदालत में चालान दाखिल किया गया है।
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