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जेल में गुजरेगी जिंदगी: शेखपुरा तिहरे हत्याकांड के आठ दोषियों को उम्रकैद, सभी पर 42-42 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 05 Mar 2021 10:43 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Fri, 05 Mar 2021 10:43 PM IST
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Court sentenced life imprisonment to Eight convicts in Hisar triple murder case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

हांसी क्षेत्र के शेखपुरा गांव में करीब चार साल पहले 13 मार्च 2017 को फाग के दिन हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में एडीजे वीपी सिरोही की अदालत ने शुक्रवार को सभी आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अशोक, उमेद, संदीप, सुभाष, कृष्ण, रामफल, अजीत और दलेल को दो मार्च को दोषी करार दिया था। 

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सजा का दिन मुकर्रर होने के चलते सुबह से ही अदालत परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। सभी दोषियों को सेंट्रल जेल-1 से सुबह करीब 10 बजे पुलिस गाड़ी में लाया गया, जहां उन्हें बख्शीखाना में रखा गया। उसके बाद सुबह एक बार अदालत में हाजिर किया गया। जज ने उन्हें दोपहर बाद लाने के निर्देश दिए। दोपहर तीन बजे अदालत में उन्हें फिर से हाजिर किया गया, जहां जज ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। 
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42-42 हजार रुपये जुर्माना
अदालत ने सभी दोषियों को धारा 302, 307, 325, 323, 506, 147, 148 सहित अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी दोषियों पर 42-42 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के कारण सुभाष पर दो हजार और संदीप पर पांच हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना और लगाया गया है। 
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यह था मामला : शेखपुरा गांव में बलबीर गुर्जर गुट और सुभाष गुर्जर गुट में 13 मार्च 2017 को फाग के दिन खूनी संघर्ष में गोली लगने से मुकेश, प्रदीप और रामकुमार की मौत हो गई थी। मामले में हांसी सदर थाना पुलिस ने शेखपुरा निवासी संजय की शिकायत पर हांसी के सदर थाने में 23 नामजद व 4-5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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