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चूरापोस्त तस्करों को दस-दस साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला हिसार
Updated Sun, 13 Dec 2015 01:13 AM IST
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एडीजे चंद्रशेखर की कोर्ट में चूरापोस्त तस्करी मामले में चार लोगों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी मंडी आदमपुर निवासी चालक कृष्ण व दरीश, मोठसरा गांव निवासी राजेश उर्फ कालू और ढाणी भोडा बिश्नोईयान निवासी जगदीश को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न देनें पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में चारों लोगों को 10 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार अग्रोहा थाना पुलिस ने 20 फरवरी, 2013 को चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार अग्रोहा थाना पुलिस को इस बारे में मुखबिरी मिली थी कि चूरापोस्त से भरी एक टवेरा गाड़ी आ रही है।
मुखबिरी के आधार पर उन्होंने ढाणी खासा महाजनान गांव के समीप नाकाबंदी लगा दी। थोड़ी देर में जब टवेरा गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो उन्होंने रोकने का इशारा किया। इस पर चालक कृष्ण ने गाड़ी घुमाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने चारों को पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें छह बोरी चूरापोस्त की मिली, जिसमें 240 किलोग्राम चूरापोस्त था। पुएिलस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने इस मामले में शनिवार को चारों को दस-दस साल की कैद सुनाई है।
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जुर्माना न देनें पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में चारों लोगों को 10 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार अग्रोहा थाना पुलिस ने 20 फरवरी, 2013 को चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार अग्रोहा थाना पुलिस को इस बारे में मुखबिरी मिली थी कि चूरापोस्त से भरी एक टवेरा गाड़ी आ रही है।
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मुखबिरी के आधार पर उन्होंने ढाणी खासा महाजनान गांव के समीप नाकाबंदी लगा दी। थोड़ी देर में जब टवेरा गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो उन्होंने रोकने का इशारा किया। इस पर चालक कृष्ण ने गाड़ी घुमाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने चारों को पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें छह बोरी चूरापोस्त की मिली, जिसमें 240 किलोग्राम चूरापोस्त था। पुएिलस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने इस मामले में शनिवार को चारों को दस-दस साल की कैद सुनाई है।
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