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मां ने करा दी साढ़े 13 साल की नाबालिग बेटी की शादी
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हिसार। जिले के एक गांव में नाबालिग साढ़े 13 साल की बेटी की शादी उसकी मां द्वारा कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता के मामा-मामी, नाना और भादरा निवासी शादी करने का आरोपी व उसके माता-पिता शामिल हैं। पुलिस ने फिलहाल 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग पीड़ित ने बताया कि करीब एक माह पहले उसे उसकी मम्मी व एक लड़का अनिल यह कहकर ले गए नानी के घर चलते हैं। वे उसके मामा (मां का धर्म भाई) के घर ले आए, जहां पर उसके नाना, नानी व मामी भी आ गए। कुछ देर बाद वहां पर भादरा से 5-6 लोग और आ गए, जिनमें एक सुरेंद्र नाम का लड़का भी था। पीड़िता ने बताया कि उसे सुरेंद्र की बहन ने तैयार किया और उसकी मां ने कहा सुरेंद्र को माला पहनाओ। उसके बाद उसे उन लोगों के साथ भेज दिया। पीड़िता ने बताया कि उसी रात सुरेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से सुरेंद्र उससे लगातार दुष्कर्म करता रहा। उसके सुरेंद्र कुछ दिनों के लिए बाहर गया और सुरेंद्र की मां उसे हिसार के गांव छोड़ गए, जहां से उसके नाना उसे ले गए। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष के समक्ष महिला थाना फतेहाबाद में पीड़िता के बयान पर केस दर्ज किया गया। फतेहाबाद महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में जीरो एफआईआर दर्ज कर सदर थाना हिसार को भेज दी। जांचकर्ता एएसआई दर्शना रानी के अनुसार शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 376(2) एन, 376(2) आई और बाल विवाह निरोधक एक्ट और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग पीड़ित ने बताया कि करीब एक माह पहले उसे उसकी मम्मी व एक लड़का अनिल यह कहकर ले गए नानी के घर चलते हैं। वे उसके मामा (मां का धर्म भाई) के घर ले आए, जहां पर उसके नाना, नानी व मामी भी आ गए। कुछ देर बाद वहां पर भादरा से 5-6 लोग और आ गए, जिनमें एक सुरेंद्र नाम का लड़का भी था। पीड़िता ने बताया कि उसे सुरेंद्र की बहन ने तैयार किया और उसकी मां ने कहा सुरेंद्र को माला पहनाओ। उसके बाद उसे उन लोगों के साथ भेज दिया। पीड़िता ने बताया कि उसी रात सुरेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद से सुरेंद्र उससे लगातार दुष्कर्म करता रहा। उसके सुरेंद्र कुछ दिनों के लिए बाहर गया और सुरेंद्र की मां उसे हिसार के गांव छोड़ गए, जहां से उसके नाना उसे ले गए। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष के समक्ष महिला थाना फतेहाबाद में पीड़िता के बयान पर केस दर्ज किया गया। फतेहाबाद महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में जीरो एफआईआर दर्ज कर सदर थाना हिसार को भेज दी। जांचकर्ता एएसआई दर्शना रानी के अनुसार शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 376(2) एन, 376(2) आई और बाल विवाह निरोधक एक्ट और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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