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आठ साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद का कठोर कारावास
Updated Thu, 01 Nov 2018 01:03 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने हांसी एरिया के एक गांव की आठ साल की बच्ची से रेप के दोषी युवक को उम्रकैद की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले पर सुनवाई करते हुए रेप के दोषी हांसी के सिसाय कालीरामण गांव निवासी 20 वर्षीय सुरेंद्र को रेप व पोक्सो एक्ट में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। इसके अलावा दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नही भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी। आरोपी सुरेंद्र को बुधवार को इस मामले में दोषी करार दिया गया था। आरोपी को आईपीसी की धारा 323, 506, 376 व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। इस मामले में बच्ची के पिता ने सदर थाना हांसी में 5 अगस्त 2016 को शिकायत देकर बताया कि उनके तीन बच्चे है। घटना के दिन सुबह करीब नौ बजे उनकी आठ वर्षीय बेटी अपने सात साल के छोटे भाई के साथ गांव में लोहार का काम करने वाले आदमी के पास खुद के लिए झुला बनवाने गई थी। दुुकान के पास ग्राम पंचायत में चौकीदार सुरेंद्र बच्ची व उसके भाई को बहला-फुसलाकर अपने साथ बंद पड़े पंचायत घर में ले गया। वहां पर ले जाने के बाद आरोपी सुरेंद्र ने बच्ची के भाई को दस रुपये देकर दुुकान से सामान लाने के लिए भेज दिया। इसके बाद आरोपी ने वहां पर बच्ची के साथ रेप किया। करीब दो घंटे के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई घटना के बारे में घरवालों को बताया। जब बच्ची के घरवाले चौकीदार के परिवार को इस बारे में शिकायत करने गए तो उन्होंने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बच्ची के साथ मारपीट की। सदर थाना हांसी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था।
इन धाराओं में हुई यह सजा
323, 506 दो साल की सजा
- 376 उम्रकैद का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की सजा
- पोक्सो - उम्रकैद का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की सजा अतिरिक्त
- सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने हांसी एरिया के एक गांव की आठ साल की बच्ची से रेप के दोषी युवक को उम्रकैद की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले पर सुनवाई करते हुए रेप के दोषी हांसी के सिसाय कालीरामण गांव निवासी 20 वर्षीय सुरेंद्र को रेप व पोक्सो एक्ट में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। इसके अलावा दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नही भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी। आरोपी सुरेंद्र को बुधवार को इस मामले में दोषी करार दिया गया था। आरोपी को आईपीसी की धारा 323, 506, 376 व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। इस मामले में बच्ची के पिता ने सदर थाना हांसी में 5 अगस्त 2016 को शिकायत देकर बताया कि उनके तीन बच्चे है। घटना के दिन सुबह करीब नौ बजे उनकी आठ वर्षीय बेटी अपने सात साल के छोटे भाई के साथ गांव में लोहार का काम करने वाले आदमी के पास खुद के लिए झुला बनवाने गई थी। दुुकान के पास ग्राम पंचायत में चौकीदार सुरेंद्र बच्ची व उसके भाई को बहला-फुसलाकर अपने साथ बंद पड़े पंचायत घर में ले गया। वहां पर ले जाने के बाद आरोपी सुरेंद्र ने बच्ची के भाई को दस रुपये देकर दुुकान से सामान लाने के लिए भेज दिया। इसके बाद आरोपी ने वहां पर बच्ची के साथ रेप किया। करीब दो घंटे के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई घटना के बारे में घरवालों को बताया। जब बच्ची के घरवाले चौकीदार के परिवार को इस बारे में शिकायत करने गए तो उन्होंने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बच्ची के साथ मारपीट की। सदर थाना हांसी पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था।
इन धाराओं में हुई यह सजा
323, 506 दो साल की सजा
- 376 उम्रकैद का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की सजा
- पोक्सो - उम्रकैद का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की सजा अतिरिक्त
- सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।