{"_id":"65f879a1012ca8a62c0431f2","slug":"court-again-issues-non-bailable-warrants-for-three-accused-including-dsp-hisar-news-c-21-hsr1020-344075-2024-03-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: अदालत ने डीएसपी समेत तीन आरोपियों के फिर जारी किए गैर जमानती वारंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hisar News: अदालत ने डीएसपी समेत तीन आरोपियों के फिर जारी किए गैर जमानती वारंट
विज्ञापन
हिसार। सिरसा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गनमैन विक्रम द्वारा अपनी पत्नी रिंकू की गोली मार कर हत्या करने के मामले में डीएसपी कप्तान सिंह, तत्कालीन शहर थाना प्रभारी विनोद कुमार और गनमैन सिपाही कुलदीप सोमवार को अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने तीसरी बार तीनों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इस मामले में 27 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तत्कालीन अनाज मंडी चौकी प्रभारी एएसआई रविंद्र अदालत में सरेंडर कर चुके हैं और जींद के कोत इंचार्ज ईएसआई सतीश कुमार की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर है।
अभियोग के अनुसार जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन सिपाही विक्रम ने 16 अप्रैल 2020 को सिरसा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पत्नी रिंकू की हत्या कर दी थी। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी ने पत्नी की हत्या सोटे से की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर पर दो प्रवेश घावों का और दो निकास घावों का जिक्र है। 19 मई 2020 को प्राप्त हुई एफएसएल रिपोर्ट में गोली लगने के कारण घाव होना सामने आया था। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड ने 12 सितंबर 2020 व 21 नवंबर 2020 को दो बार राय देकर मौत का कारण गोली लगना बताया। उसके बावजूद पुलिस सोटे पर ही अड़ी रही थी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि कोर्ट अब 27 मार्च को अगली सुनवाई करेगी।
विज्ञापन
अभियोग के अनुसार जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन सिपाही विक्रम ने 16 अप्रैल 2020 को सिरसा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पत्नी रिंकू की हत्या कर दी थी। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी ने पत्नी की हत्या सोटे से की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर पर दो प्रवेश घावों का और दो निकास घावों का जिक्र है। 19 मई 2020 को प्राप्त हुई एफएसएल रिपोर्ट में गोली लगने के कारण घाव होना सामने आया था। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड ने 12 सितंबर 2020 व 21 नवंबर 2020 को दो बार राय देकर मौत का कारण गोली लगना बताया। उसके बावजूद पुलिस सोटे पर ही अड़ी रही थी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि कोर्ट अब 27 मार्च को अगली सुनवाई करेगी।
विज्ञापन