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Hisar News: दोषपूर्ण एसी बदलें या 35 हजार रुपये लौटाएं, उपभोक्ता आयोग का आदेश
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हिसार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दोषपूर्ण हिताची एयर कंडीशनर के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी और विक्रेता को एसी बदलने अथवा 35 हजार रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही क्षतिपूर्ति और वाद व्यय का भुगतान भी करने के निर्देश दिए हैं।
आजाद नगर स्थित विराट नगर निवासी ओम प्रकाश ने आयोग में शिकायत दी थी कि उन्होंने 29 जून 2022 को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से 1.5 टन क्षमता के तीन हिताची एयर कंडीशनर 1.05 लाख रुपये में खरीदे थे। स्थापना के बाद तीनों एसी में कूलिंग और संचालन संबंधी दिक्कतें आने लगीं। कई बार शिकायत और 26 जुलाई 2022 को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
सुनवाई के दौरान आयोग ने व्हाट्सएप चैट, कानूनी नोटिस और अन्य दस्तावेजों के आधार पर माना कि खरीद के 15 दिन के भीतर ही खराबी की सूचना दे दी गई थी लेकिन कंपनी और विक्रेता ने समय पर उचित सेवा नहीं दी। आयोग ने एक एसी को शुरू से ही दोषपूर्ण मानते हुए सेवा में कमी मानी।
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अध्यक्ष जगदीप सिंह, सदस्य रजनी गोयत और डॉ. अमिता अग्रवाल की पीठ ने आदेश दिया कि दोषपूर्ण एसी को अपने खर्च पर उठाकर उसी या उच्च मॉडल के नए एसी से बदलकर नई वारंटी दी जाए। अन्यथा 35 हजार रुपये 16 सितंबर 2022 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए जाएं। साथ ही 8 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपये वाद व्यय भी अदा किए जाएं। आदेश का पालन 45 दिन में नहीं होने पर 35 हजार रुपये पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। संवाद
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आजाद नगर स्थित विराट नगर निवासी ओम प्रकाश ने आयोग में शिकायत दी थी कि उन्होंने 29 जून 2022 को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से 1.5 टन क्षमता के तीन हिताची एयर कंडीशनर 1.05 लाख रुपये में खरीदे थे। स्थापना के बाद तीनों एसी में कूलिंग और संचालन संबंधी दिक्कतें आने लगीं। कई बार शिकायत और 26 जुलाई 2022 को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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सुनवाई के दौरान आयोग ने व्हाट्सएप चैट, कानूनी नोटिस और अन्य दस्तावेजों के आधार पर माना कि खरीद के 15 दिन के भीतर ही खराबी की सूचना दे दी गई थी लेकिन कंपनी और विक्रेता ने समय पर उचित सेवा नहीं दी। आयोग ने एक एसी को शुरू से ही दोषपूर्ण मानते हुए सेवा में कमी मानी।
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अध्यक्ष जगदीप सिंह, सदस्य रजनी गोयत और डॉ. अमिता अग्रवाल की पीठ ने आदेश दिया कि दोषपूर्ण एसी को अपने खर्च पर उठाकर उसी या उच्च मॉडल के नए एसी से बदलकर नई वारंटी दी जाए। अन्यथा 35 हजार रुपये 16 सितंबर 2022 से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए जाएं। साथ ही 8 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपये वाद व्यय भी अदा किए जाएं। आदेश का पालन 45 दिन में नहीं होने पर 35 हजार रुपये पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। संवाद