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Hisar News: उम्मीदवारों को एक माह के अंदर जमा करना होगा चुनावी खर्च का ब्योरा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jun 2024 12:23 AM IST
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Candidates will have to submit details of election expenses within a month
हिसार। लोकसभा आम चुनाव-2024 के चुनाव परिणाम 4 जून को मतगणना उपरांत घोषित किए जा चुके हैं। अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 4 जून, 2024 से एक माह के अंदर-अंदर अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को जमा कराना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्योरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार निर्धारित की गई थी। नियमानुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं तथा अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है। अन्यथा ब्योरा न देने वाले उम्मीदवार को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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