फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   By occupying government land, property ID was made wrongly, registry was also done

Hisar News: सरकारी जमीन पर कब्जा कर गलत तरीके से बनवाई प्रॉपर्टी आईडी, रजिस्ट्री भी कराई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Oct 2023 11:23 PM IST
विज्ञापन
By occupying government land, property ID was made wrongly, registry was also done
हिसार।
विज्ञापन

शहर में सरकार जमीन पर कब्जा कर नगर निगम से गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनवा ली। यहीं नहीं आरोपी ने प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट से उक्त जमीन की रजिस्ट्री तक करवा ली। झज्जर निवासी एक व्यक्ति ने इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने ऐसे एक नहीं, बल्कि 6 मामले बताए हैं। अब नगर निगम प्रशासन इस मामले की प्राथमिक जांच करेगा।
शिकायतकर्ता झज्जर के हरिपुरा मोहल्ला निवासी मनोज कुमार ने बताया कि शहरवासी एक व्यक्ति ने अपने, अपने बेटे व पत्नी के नाम से कई प्रॉपर्टी आईडी गलत तरीके से कंपनी या नगर निगम की मिलीभगत से बनवाई हुई है। उसने मांग की है कि इन सभी आईडी की जांच करवाई जाए कि कैसे सरकारी जमीन पर कब्जा कर फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनवाई और फिर सभी प्रॉपर्टी की असेसमेंट से कोर्ट के माध्यम से रजिस्ट्री करवा ली।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने ये उठाए सवाल
- क्या ये सभी प्रॉपर्टी पुश्तैनी है या किसी से खरीदी या कब्जा करके अपने नाम करवाई गई हैं।
- क्या इन सभी प्रॉपर्टी का निगम में काेई रिकॉर्ड है।
- कौन से कागजातों के आधार पर इनके नाम से प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है।
इन प्रॉपर्टी आईडी को बताया संदिग्ध
प्रॉपटी आईडी क्षेत्र एरिया
1डीओ4यूडीबी7 सेक्टर 13 7666.740 वर्ग गज
1डीबीईकेक्यूएन1 सेक्टर 13 5933.920 वर्ग गज
1डीकेएनएमएलएन1 सेक्टर 16 व 17 1521.000 वर्ग गज
पी01701590161 सेक्टर 16 17 29188.499 वर्ग गज
1डी1बी5टीक्यू3 मॉडल टाउन 2720.000 वर्ग गज
पी01701591604 सेक्टर 16 17 623.000 वर्ग गज
फर्जीवाड़ा सही साबित होने पर नगर निगम को कार्रवाई करने का प्रावधान
ऐसे मामले में फर्जीवाड़ा सही साबित होने पर नगर निगम आयुक्त हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 (हरियाणा एक्ट 24 ऑफ 1973) और हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 (हरियाणा एक्ट ऑफ 1994) के तहत जिला उपायुक्त या उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पर सेल
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले की जांच की जा रही है। अगर यह शिकायत सही मिलती है तो इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो इसमें जिला प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। -
प्रदीप दहिया, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed