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Hisar News: भाभी पर सुए से हमला करने पर देवर को तीन साल का कारावास

Tue, 13 Oct 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 13 Oct 2026 12:43 AM IST
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Brother-in-law gets three years in prison for attacking sister-in-law with a needle
हिसार। भाभी पर बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर घायल करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईशा खत्री की अदालत ने आरोपी देवर महेश कुमार को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
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अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में एचटीएम थाना पुलिस ने जुलाई 2025 में केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शांति नगर निवासी प्रीति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह घर से ऑनलाइन कॉस्मेटिक का काम करती है जबकि उसका पति ऑटो मार्केट में ट्रैक्टर रिपेयरिंग का काम करता है।
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घटना के दिन उसका पति दुकान पर गया हुआ था और बेटा कविश अपने दोस्त के पास गया था। घर पर वह अपनी बेटी के साथ मौजूद थी। प्रीति के अनुसार दोपहर करीब 2:15 बजे उसका देवर महेश कुमार हाथ में बर्फ तोड़ने वाला सुआं लेकर घर में घुस आया।
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आरोप है कि महेश ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद अचानक दरवाजा खोलकर उसे पकड़ लिया। प्रीति के शोर मचाने पर आरोपी ने उसके बाल पकड़ कर सिर दीवार पर मार दिया। इसके बाद सुए से कई वार किए। बाद में प्रीति ने खुद और परिवार को जान का खतरा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। संवाद
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