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Hisar News: सबूतों के अभाव में हत्या प्रयास के मामले में अजय बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 12:40 AM IST
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Ajay acquitted in attempt to murder case due to lack of evidence
हिसार। एडीजे मधुलिका की अदालत ने वीरवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में सबूतों के अभाव में गांव गुराना निवासी अजय को बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2020 का है।
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शिकायतकर्ता राजपाल ने अजय पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाते हुए नारनौल पुलिस को शिकायत दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने धारा 307, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज कर 27 अप्रैल 2020 को अजय को गिरफ्तार किया था।
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अजय के पक्ष के वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 4 अप्रैल 2020 को शाम के समय अजय के परिवार से झगड़ा हुआ था। बाद में झगड़ा शांत होने पर अजय ने कथित तौर पर राजपाल पर चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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घायल को पहले हांसी, फिर हिसार, रोहतक और चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वकील के अनुसार पुलिस ने मौके से चाकू नहीं बल्कि पेचकस बरामद किया था, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स में चोटों को लेकर विरोधाभास पाया गया। एडीजे मधुलिका की अदालत ने सबूतों के अभाव में अजय को बरी कर दिया।
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