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पिस्तौल दिखाकर बाइक व नकदी छीनने के दोषी को पांच साल की कैद
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हिसार। पिस्तौल दिखाकर बाइक और नकदी छीनने के दोषी को सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सुल्तानपुर गांव निवासी मंजीत ने 22 सितंबर 2016 को सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस को दी गई शिकायत में मंजीत ने बताया था कि वह शहर में जिंदल चौक के पास आंध्रा बैंक के एटीएम बूथ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। घटना वाले दिन 10 बजे ड्यूटी खत्म कर बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। लाडवा गांव के समीप सामने से एक बाइक आई, जिन्होंने उसे रुकने का इशारा किया। उस पर दो युवक सवार थे और हथियार लिए हुए थे। एक युवक ने मंजीत की कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। वे उससे बाइक, पर्स और मोबाइल फोन छीनकर सुलतानपुर गांव की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मंजीत की शिकायत पर बिट्टू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379ए, 392, 34 और आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने वीरवार को बिट्टू को दोषी करार दिया था, जिसमें शुक्रवार को यह सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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पुलिस को दी गई शिकायत में मंजीत ने बताया था कि वह शहर में जिंदल चौक के पास आंध्रा बैंक के एटीएम बूथ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। घटना वाले दिन 10 बजे ड्यूटी खत्म कर बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। लाडवा गांव के समीप सामने से एक बाइक आई, जिन्होंने उसे रुकने का इशारा किया। उस पर दो युवक सवार थे और हथियार लिए हुए थे। एक युवक ने मंजीत की कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। वे उससे बाइक, पर्स और मोबाइल फोन छीनकर सुलतानपुर गांव की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मंजीत की शिकायत पर बिट्टू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379ए, 392, 34 और आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने वीरवार को बिट्टू को दोषी करार दिया था, जिसमें शुक्रवार को यह सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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