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पेटवाड़ में मकान गिराने के 35 दोषियों को 3-3 साल की कैद, 5-5 हजार जुर्माना

Sun, 03 Feb 2019 12:37 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 03 Feb 2019 12:37 AM IST
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पेटवाड़ में मकान गिराने के 35 दोषियों को 3-3 साल की कैद, 5-5 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। पेटवाड़ गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जे को लेकर 8 जनवरी को 2008 को हुए विवाद में मकान गिराने के 35 दोषियों को एडीजे देशराज चालिया की अदालत ने शनिवार को 3-3 साल कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने सभी को 30 जनवरी को दोषी करार दिया था। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहित की धाराओं 148, 323, 332, 353 और 427 में दोषी करार दिया था, जबकि एससी-एसटी एक्ट और धारा 452 में बरी किया था। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सजाएं सुनाई हैं, लेकिन ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
मामले के अनुसार पेटवाड़ गांव में 8 जनवरी को 2008 में विवाद हुआ था। पेटवाड़ की में करीब पौने चार एकड़ जमीन लड़कियों के स्कूल के लिए थी। ग्रामीणों का आरोप था कि कुछ लोग स्कूल की इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की हुई थी। इस मामले में गांव में कई बार पंचायतों का दौर भी चला था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका था। इसी मामले केे लेकर दो पक्षों में विवाद पैदा हो गया था, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर करते हुए उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया था। ग्रामीणों का कहना था कि इस मामले में कुछ शरारती तत्वों ने उन मकानों पर हमला किया था। मामले में नारनौंद पुलिस ने 52 नामजद लोगों सहित सैकड़ों अन्य लोगों के खिलाफ 148, 149, 452, 323, 506, 427, 332, 353 व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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11 साल बाद आया अदालत का फैसला
इस मामले में एडीजे देशराज चालिया की अदालत ने 11 साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए 35 लोगों को दोषी करार देते हुए शनिवार को आईपीसी की धारा 148, 323, 332 और 427 के तहत तीन साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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इनको हुई सजा
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में अमरीश, प्रदीप, राजेश, बजेसिंह, जसबीर, राजेश, रामकिशन, भीमसिंह, कुलबीर, प्रदीप, राममेहर, राजकुमार, मनोज, राजेश, मनोज, रोहित, किस्मत, दयानंद, संदीप, हरपाल, बलवान, जयबीर, जगता, बीना सिंह, राजेश, धर्मेंद्र, मुकेश, कृष्ण, निर्मल, राजीव, धर्मबीर, सतबीर, सुरेश, अमित और राजू शामिल हैं। इनमें से एक की पहले ही मौत हो चुकी है।

किन धाराओं के तहत कितनी सजा
- धारा 148 में 3 साल, 1000 रुपये जुर्माना (3 माह अतिरिक्त जुर्माना न भरने पर)
- धारा 323 में 1 साल, 1000 रुपये जुर्माना (1 माह अतिरिक्त जुर्माना न भरने पर)
- धारा 353 में 2 साल, 1000 रुपये जुर्माना (2 माह अतिरिक्त जुर्माना न भरने पर)
- धारा 332 में 3 साल, 1000 रुपये जुर्माना (3 माह अतिरिक्त जुर्माना न भरने पर)
- धारा 427 में 2 साल, 1000 रुपये जुर्माना (2 माह अतिरिक्त जुर्माना न भरने पर)
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