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बार के पूर्व प्रधान को पिस्तौल दिखाकर गाड़ी छीनने के दोषियों को 10-10 साल की कैद
Updated Wed, 28 Nov 2018 12:54 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। बार के पूर्व प्रधान ओमप्रकाश कोहली को पिस्तौल दिखाकर गाड़ी लूटने के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की कोर्ट ने केस में दोषी डोगरान मोहल्ला निवासी मनोज उर्फ गूंगा, कृष्णा गर वासी आशीष उर्फ आशू व तोशाम रोड वासी गोपाल पर 55-55 हजार रुपये का जुुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। दोषियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने में दो दिसंबर 2016 को आईपीसी की धारा 394, 397 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।
बार के पूर्व प्रधान की लूट ली थी गाड़ी
इस बारे में बार के पूर्व प्रधान ओमप्रकाश कोहली ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी अपनी शिकायत में प्रधान ने बताया कि घटना की रात आठ बजे वह अपने तीन साथी गौरी शंकर अत्री, महेंद्र कोहली व अमित सैनी के साथ कृष्णा नगर में बार चुनाव के लिए वोट मांगने गए हुए थे। जब वह वहां पर एक घर से बाहर निकलने लगे तो तीन युवक वहां पर पिस्तौल लेकर आ गए। इनमें से एक ने ओमप्रकाश कोहली की कनपटी पर पिस्तौल तान दी। तीनों ने उनसे कहा कि गाड़ी की चाबी हमारे हवाले कर दो। इस बात का जब गौरीशंकर ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके हाथ पर पिस्तौल का बट दे मारा। इसके बाद तीनों जबरदस्ती उनसे चाबी लेकर गाड़ी समेत वहां से फरार हो गए।
सीसवाल के पास पलटी गाड़ी, आरोपियों को आदमपुर पुलिस लेकर गई अस्पताल
अधिवक्ता ओमप्रकाश कोहली से गाड़ी लूटने के बाद आरोपी आदमपुर की तरफ फरार हो गए। वहां पर गांव सीसवाल के पास लूटी गई गाड़ी पलट गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने इस बारे में आदमपुर थाना पुलिस को सुचना दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल मनोज व आशीष के पास से एक-एक अवैध पिस्तौल व कारतूस बरामद किया। इसके बाद वहां से तीनों घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि तीनों घायल हिसार से पिस्तौल दिखाकर अधिवक्ता से गाड़ी छीनकर लाए हैं। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था।
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इन धाराओं में हुई यह सजा
-394-10 साल सजा- 25 हजार जुर्माना-नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा
-397-10 साल सजा-25 हजार जुुर्माना-नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा
आर्म्स एक्ट में मनोज व आशीष को दो साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
हिस्ट्रीशीटर है मनोज उर्फ गूंगा
इस केस में सजा प्राप्त मनोज उर्फ गूंगा हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। अपराधी मनोज गूंगा गैंग का मुखिया होता था। इसके इशारे पर शहर में कई वारदात अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। मनोज के खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास, लूट, छीना-झपटी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। कई केस में यह सजा भी काट चुका है।
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हिसार। बार के पूर्व प्रधान ओमप्रकाश कोहली को पिस्तौल दिखाकर गाड़ी लूटने के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की कोर्ट ने केस में दोषी डोगरान मोहल्ला निवासी मनोज उर्फ गूंगा, कृष्णा गर वासी आशीष उर्फ आशू व तोशाम रोड वासी गोपाल पर 55-55 हजार रुपये का जुुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। दोषियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस थाने में दो दिसंबर 2016 को आईपीसी की धारा 394, 397 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।
बार के पूर्व प्रधान की लूट ली थी गाड़ी
इस बारे में बार के पूर्व प्रधान ओमप्रकाश कोहली ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी अपनी शिकायत में प्रधान ने बताया कि घटना की रात आठ बजे वह अपने तीन साथी गौरी शंकर अत्री, महेंद्र कोहली व अमित सैनी के साथ कृष्णा नगर में बार चुनाव के लिए वोट मांगने गए हुए थे। जब वह वहां पर एक घर से बाहर निकलने लगे तो तीन युवक वहां पर पिस्तौल लेकर आ गए। इनमें से एक ने ओमप्रकाश कोहली की कनपटी पर पिस्तौल तान दी। तीनों ने उनसे कहा कि गाड़ी की चाबी हमारे हवाले कर दो। इस बात का जब गौरीशंकर ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके हाथ पर पिस्तौल का बट दे मारा। इसके बाद तीनों जबरदस्ती उनसे चाबी लेकर गाड़ी समेत वहां से फरार हो गए।
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सीसवाल के पास पलटी गाड़ी, आरोपियों को आदमपुर पुलिस लेकर गई अस्पताल
अधिवक्ता ओमप्रकाश कोहली से गाड़ी लूटने के बाद आरोपी आदमपुर की तरफ फरार हो गए। वहां पर गांव सीसवाल के पास लूटी गई गाड़ी पलट गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने इस बारे में आदमपुर थाना पुलिस को सुचना दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल मनोज व आशीष के पास से एक-एक अवैध पिस्तौल व कारतूस बरामद किया। इसके बाद वहां से तीनों घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि तीनों घायल हिसार से पिस्तौल दिखाकर अधिवक्ता से गाड़ी छीनकर लाए हैं। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था।
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इन धाराओं में हुई यह सजा
-394-10 साल सजा- 25 हजार जुर्माना-नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा
-397-10 साल सजा-25 हजार जुुर्माना-नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा
आर्म्स एक्ट में मनोज व आशीष को दो साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
हिस्ट्रीशीटर है मनोज उर्फ गूंगा
इस केस में सजा प्राप्त मनोज उर्फ गूंगा हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। अपराधी मनोज गूंगा गैंग का मुखिया होता था। इसके इशारे पर शहर में कई वारदात अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। मनोज के खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास, लूट, छीना-झपटी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। कई केस में यह सजा भी काट चुका है।