फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   1.71 lakh voters in Hansi-Hisar to be removed from the electoral roll.

Hisar News: हांसी-हिसार में 1.71 लाख मतदाता सूची से होंगे बाहर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
1.71 lakh voters in Hansi-Hisar to be removed from the electoral roll.
बीएलओ मतदाता से गणना प्रपत्र प्राप्त करते हुए
हिसार। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हांसी-हिसार जिले के 13,70,766 मतदाताओं में से 11,99,488 के गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) डिजिटाइज कर दिए गए हैं। शेष 1,71,278 मतदाताओं के प्रपत्र नहीं मिले हैं। इस कारण इनके नाम मतदाता सूची से बाहर रहेंगे। जिले में 87.50 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन हुआ है। 31 जुलाई को मतदाता सूची का पहला ड्रॉफ्ट जारी होगा। इस पर लोगों से दावे-आपत्तियां मांगी जाएंगी।
विज्ञापन

जिला निर्वाचन विभाग के अनुसार जिन मतदाताओं का वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हुआ है ऐसे करीब 1.02 लाख लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्हें एक सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद उनके दावे और आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक असर हिसार विधानसभा क्षेत्र पर पड़ेगा। यहां 45,780 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होंगे जो कुल मतदाताओं का 24.56 प्रतिशत है। यानी लगभग हर चौथा मतदाता सूची से बाहर रहेगा। उकलाना में 25,775 और हांसी में 22,771 मतदाताओं के नाम हटेंगे। सबसे कम असर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा जहां 91.24 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है और केवल 15,712 नाम हटेंगे।
विज्ञापन

47,122 मतदाता अन्यत्र चले गए
एसआईआर के दौरान सामने आया है कि 47,122 मतदाता किन्हीं कारणों से अन्यत्र चले गए और 59,677 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। इन नामों को परिजनों द्वारा उपलब्ध कराए गए मृत्यु प्रमाण पत्र या लिखित आवेदन के आधार पर मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दूसरे चरण में मांगे जाएंगे दस्तावेज
जिन मतदाताओं का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है उनसे एसआईआर के दूसरे चरण में दस्तावेज मांगे जाएंगे। 1 अगस्त 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपना कोई एक मान्य दस्तावेज देना होगा। 1 अगस्त 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपना और माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना, पिता और माता तीनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
चुनाव आयोग ने इन 12 दस्तावेज को बताया मान्य
आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय का पहचान पत्र, शिक्षण संस्थान का छात्र पहचान पत्र, बिजली, पानी या टेलीफोन (लैंडलाइन/मोबाइल) बिल, बैंक/डाकघर की पासबुक, जिसमें पता अंकित हो, राशन कार्ड, किराया अनुबंध, सरकारी विभाग की ओर से जारी आवास आवंटन पत्र/आवास प्रमाण, गैस कनेक्शन की रसीद या बुक।

विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति
विधानसभा
कुल मतदाता डिजिटाइज्ड प्रतिशत
हटने वाले मतदाता
आदमपुर
1,79,415
1,63,703
91.24% 15,712
उकलाना 2,15,620
1,89,845
88.05% 25,775
नारनौंद 2,14,257
1,95,496
91.24% 18,761

हांसी
2,02,464
1,79,693
88.75% 22,771
बरवाला
1,91,561
1,70,665
89.09% 20,896
हिसार
1,86,415
1,40,635
75.44% 45,780
नलवा
1,81,034
1,59,451
88.08% 21,583
कुल
13,70,766
11,99,488
87.50% 1,71,278
हांसी-हिसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है। जिले के 1,333 बीएलओ ने यह कार्य पूरा किया है। 31 जुलाई को प्रारंभिक ड्राॅफ्ट प्रकाशित होगा। जिन मतदाताओं का वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है उन्हें फिलहाल कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है जिनका मिलान नहीं हुआ है उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। जिन मतदाताओं का सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ है वे अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
- जगदीप सिंह, निर्वाचन तहसीलदार, हिसार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article