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मानसिक रूप से अक्षम लड़की से रेप के दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा
Updated Wed, 28 Nov 2018 12:53 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। मानसिक रूप से अक्षम लड़की के साथ गैंगरेप करने के दो दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए दोषी गांव राखी निवासी 20 वर्षीय संजय व 35 वर्षीय सुभाष पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। दोषियों के खिलाफ नारनौंद थाने में 18 अगस्त 2017 को आईपीसी की धारा 452, 506, 376 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपियों को 22 नवंबर को दोषी करार दिया गया था। पुलिस जांच में पीड़िता बालिग पाई गई थी।
मामले के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को बयान दिए थे कि वह अनपढ़ है और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण घर पर ही रहती है। घटना के दिन उसके परिवार वाले बाहर गए हुए थे, तभी संजय व सुभाष उसके घर में घुस आए और उसके साथ रेप किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। जब पीड़िता की मां घर पर आई तो उसने नाबालिग को रोते हुए पाया। जब उसकी मां ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने इस घटना के बारे में जानकारी दी। नारनौंद थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में पीड़िता बालिग पाई गई थी।
पीड़िता ने खुद पहचान की थी आरोपियों की
वारदात के बाद केस दर्ज करने के बाद दोषियों की पीड़िता से पहचान करवाई गई थी, जिसमें खुद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इन्हीं दोनों ने उसके साथ गलत काम किया है और उसका मुंह दबाया था। दोनों उसको जान से मारने की बात बोल रहे थे। पहचान होने के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया था।
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इन धाराओं में हुई यह सजा
-धारा 376 में 20 साल की कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर छह माह सजा
-धारा 452 में 3 साल सजा, 2 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की सजा
-धारा 506 में 2 साल सजा, 1 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन अतिरिक्त
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हिसार। मानसिक रूप से अक्षम लड़की के साथ गैंगरेप करने के दो दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए दोषी गांव राखी निवासी 20 वर्षीय संजय व 35 वर्षीय सुभाष पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। दोषियों के खिलाफ नारनौंद थाने में 18 अगस्त 2017 को आईपीसी की धारा 452, 506, 376 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपियों को 22 नवंबर को दोषी करार दिया गया था। पुलिस जांच में पीड़िता बालिग पाई गई थी।
मामले के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को बयान दिए थे कि वह अनपढ़ है और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण घर पर ही रहती है। घटना के दिन उसके परिवार वाले बाहर गए हुए थे, तभी संजय व सुभाष उसके घर में घुस आए और उसके साथ रेप किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। जब पीड़िता की मां घर पर आई तो उसने नाबालिग को रोते हुए पाया। जब उसकी मां ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने इस घटना के बारे में जानकारी दी। नारनौंद थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में पीड़िता बालिग पाई गई थी।
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पीड़िता ने खुद पहचान की थी आरोपियों की
वारदात के बाद केस दर्ज करने के बाद दोषियों की पीड़िता से पहचान करवाई गई थी, जिसमें खुद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इन्हीं दोनों ने उसके साथ गलत काम किया है और उसका मुंह दबाया था। दोनों उसको जान से मारने की बात बोल रहे थे। पहचान होने के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया था।
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इन धाराओं में हुई यह सजा
-धारा 376 में 20 साल की कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर छह माह सजा
-धारा 452 में 3 साल सजा, 2 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की सजा
-धारा 506 में 2 साल सजा, 1 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन अतिरिक्त