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करीब दो करोड़ के पटाखे जलाएंगे जिलावासी

Mon, 05 Nov 2018 11:18 PM IST
Updated Mon, 05 Nov 2018 11:18 PM IST
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करीब दो करोड़ के पटाखे जलाएंगे जिलावासी
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। जिले के लोग दिवाली पर दो करोड़ से अधिक के पटाखे जलाएंगे। पटाखों की लाइसेंसशुदा बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से 29 स्टॉल लगाई गई हैं। इनमें हिसार शहर में दो स्थानों पर 18 स्टॉल और 11 स्टॉल आदमपुर, बरवाला, हांसी व नारनौंद में लगाई गई हैं। सोमवार से इन स्टॉल पर बिक्री शुरू हो गई है।
प्रशासन ने इस बार 5 से 7 नवंबर तक तीन दिन के लिए स्टॉल लगाने की इजाजत दी है। इसके लिए ड्रा सिस्टम से स्टालों की अलॉटमेंट की गई है। जिले में कुल 29 स्टालों में शहर में दो स्थानों अर्बन एस्टेट-2 व सेक्टर-14 में स्टाल लगाई गई हैं। दोनों स्थानों पर 9-9 स्टाल लगी हैं। इनके अलावा आदमपुर में 2, बरवाला में 3, हांसी में 5 और नारनौंद में एक स्टॉल लगी है। आदमपुर की ऑटो मार्केट में, बरवाला में अनाज मंडी में, हांसी के शहीद स्टेडियम में और नारनौंद में मॉडर्न मंडी में ये स्टॉल लगाई गई हैं। एक स्टॉल पर औसतन करीब सात लाख रुपये के पटाखे रखे हैं। 29 स्टॉल के हिसाब से 2 करोड़ 3 लाख रुपये के पटाखे बिकने के लिए मौजूद हैं।
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स्टॉल पर 20 रुपये से आठ हजार रुपये तक के बम
पटाखा स्टॉल पर 20 रुपये से लेकर 8 हजार रुपये तक के बम बेचे जा रहे हैं। एक स्टॉल मालिक गौरव अरोड़ा के अनुसार कम से कम 20 रुपये के पॉप-पॉप पटाखे उपलब्ध हैं। यदि अधिक कीमत की बात करें तो ये आठ हजार रुपये तक में मिलते हैं। शॉट बम के नाम से मिल रहे इस बम में उपलब्ध शॉट के हिसाब से कीमत है। यह बम 240 शॉट, 500 शॉट, 1000 शॉट में उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत अलग-अलग है।
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सुरक्षा के नियमों को चेक करेगा एसडीएम ऑफिस
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पटाखे बेचने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के तहत ही पटाखे बेचने होते हैं। डीसी कार्यालय द्वारा इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम कार्यालय को लेटर जारी किया गया है। इसमें पटाखे बेचने के लिए निर्धारित नियमों की पालना हो रही है या नहीं, इसकी देखरेख करने के निर्देश दिए गए हैं।


सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये हैं नियम
- सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई है।
- ई-कॉमर्स पोर्टल को पटाखे बेचने से रोक दिया है।
- पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते हैं।
- पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति है
- दिवाली पर शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

मॉनीटरिंग के लिए दो मशीनें लगाई गई हैं, एक डाबड़ा चौक पर और दूसरी अर्बन एस्टेट-2 स्थित रीजनल कार्यालय में लगाई गई है। पटाखों से प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जहां तक हो सके इनसे बचना चाहिए। पहले ही पराली आदि जलाने से प्रदूषण लेवल काफी बढ़ा हुआ है और पटाखों के कारण इसमें बढ़ोतरी होगी।
-विकास हुड्डा, फील्ड ऑफिसर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हिसार।
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