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पुलिस टीम पर फायरिंग करने वालों को 7-7 साल की कैद ------
Updated Wed, 15 Nov 2017 01:14 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके जैन की अदालत ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने और सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने पर गांव सातरोड खुर्द के गौरव और कमल को 7-7 साल की कैद और 16,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हमले में पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए थे।
सदर थाना पुलिस ने इस बारे में 18 जनवरी 2015 को केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन स्पेशल स्टाफ के सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार टीम समेत हांसी रोड पर गांव सातरोड खुर्द के पास नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी हिसार के तरफ से बाइक पर गौरव और कमल आए थे। पुलिस कर्मियों ने बाइक रोकने का इशारा किया तो युवकों ने एक बार बाइक धीमी कर तेज गति में दौड़ा दी थी। एसआई प्रशांत कुमार ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो पीछे बैठे कमल ने पिस्तौल से गोली चला दी। इस पर एसआई गिर गए थे। गोली उनके पास से निकल गई थी। वह बाल-बाल बच गए थे। पुलिस कर्मियों ने वहां कमल व गौरव को पकड़कर 32 बोर की एक अवैध पिस्तौल व दो कारतूस बरामद किए थे। सदर थाना पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या प्रयास, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद दोनों को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने वाले दो को 7-7 साल की कैद
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके जैन की अदालत ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने और सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने पर गांव सातरोड खुर्द के गौरव और कमल को 7-7 साल की कैद और 16,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हमले में पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए थे।
सदर थाना पुलिस ने इस बारे में 18 जनवरी 2015 को केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन स्पेशल स्टाफ के सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार टीम समेत हांसी रोड पर गांव सातरोड खुर्द के पास नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी हिसार के तरफ से बाइक पर गौरव और कमल आए थे। पुलिस कर्मियों ने बाइक रोकने का इशारा किया तो युवकों ने एक बार बाइक धीमी कर तेज गति में दौड़ा दी थी। एसआई प्रशांत कुमार ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो पीछे बैठे कमल ने पिस्तौल से गोली चला दी। इस पर एसआई गिर गए थे। गोली उनके पास से निकल गई थी। वह बाल-बाल बच गए थे। पुलिस कर्मियों ने वहां कमल व गौरव को पकड़कर 32 बोर की एक अवैध पिस्तौल व दो कारतूस बरामद किए थे। सदर थाना पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या प्रयास, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद दोनों को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने वाले दो को 7-7 साल की कैद