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दुष्कर्मी को दस साल की कैद

Tue, 24 Sep 2013 11:09 PM IST
गुड़गांव
गुड़गांव Updated Tue, 24 Sep 2013 11:09 PM IST
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rapist awarded 10 years imprisonment

जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अलका मलिक ने दोषी को घिनौने अपराध के लिए फटकार भी लगाई। इस मामले में 23 सितंबर को आरोपी को दोषी करार दिया गया था।

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थाना पालम विहार में दर्ज मामले के अनुसार, शिव दर्शन के यहां राकेश (काल्पनिक नाम) अपने परिवार के साथ किराये पर रहता था। 14 फरवरी को वह किसी काम से अपने गांव चला गया।
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वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गया। आरोप है कि रात में उसकी पत्नी को शिव दर्शन ने कमरे की कुंदी बंद नहीं होने की बात कह ऊपर के कमरे में सुरक्षित सोने को कहा।
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पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा कि रात में शिव दर्शन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

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