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जिले में वीकेंड लॉकडाउन, आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी
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कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नौ जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए हैं। फतेहाबाद जिले में भी वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात्रि 10 बजे से प्रभावी हो गया है। यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इन आदेशों के तहत कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। कोई भी वाहन में या पैदल सार्वजनिक स्थलों पर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्यवाहक उपायुक्त मुनीष नागपाल ने बताया कि आवश्यक सेवाओं के वाहनों, कोविड बचाव कार्य में लगे हुए लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मियों सीआईपीएफ, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। परीक्षा और परीक्षा केंद्रों की मूवमेंट जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। आवश्यक सेवाओं के निर्माण करने वाले कर्मियों और राज्य के अंदर व बाहर आने वाले आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट मिलेगी।
यह सेवाएं जारी रहेंगी
नागपाल के अनुसार अस्पताल, पशु अस्पताल, मेडिकल संस्थान, सरकारी व प्राइवेट डिस्पेंसरी, केमीशॉप, मेडिकल उपकरण शॉप, लेबोरेट्री, एंबुलेंस, नर्सिंग होम लगातार क्रियान्वित रहेंगे। टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पावर जनरेशन, जरूरी सेवाओं की डिलिवरी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, किसान और मजदूरों को खेत में काम करने के आदेशों के तहत छूट रहेगी। रेस्टोरेंट केवल होम डिलिवरी के लिए खुले रहेंगे। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर जाने के लिए नागरिकों को छूट रहेगी।
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अनुमति से ही हो सकेंगे शादी समारोह
जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही शादी समारोह किया जा सकेगा। समारोह में इंडोर में 30 और आउटडोर में 50 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के पास के लिए उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करना जरूरी है।
कोट
वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।
- डॉ. मुनीष नागपाल, कार्यवाहक उपायुक्त, फतेहाबाद।
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कार्यवाहक उपायुक्त मुनीष नागपाल ने बताया कि आवश्यक सेवाओं के वाहनों, कोविड बचाव कार्य में लगे हुए लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मियों सीआईपीएफ, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। परीक्षा और परीक्षा केंद्रों की मूवमेंट जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। आवश्यक सेवाओं के निर्माण करने वाले कर्मियों और राज्य के अंदर व बाहर आने वाले आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट मिलेगी।
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यह सेवाएं जारी रहेंगी
नागपाल के अनुसार अस्पताल, पशु अस्पताल, मेडिकल संस्थान, सरकारी व प्राइवेट डिस्पेंसरी, केमीशॉप, मेडिकल उपकरण शॉप, लेबोरेट्री, एंबुलेंस, नर्सिंग होम लगातार क्रियान्वित रहेंगे। टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पावर जनरेशन, जरूरी सेवाओं की डिलिवरी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, किसान और मजदूरों को खेत में काम करने के आदेशों के तहत छूट रहेगी। रेस्टोरेंट केवल होम डिलिवरी के लिए खुले रहेंगे। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर जाने के लिए नागरिकों को छूट रहेगी।
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अनुमति से ही हो सकेंगे शादी समारोह
जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही शादी समारोह किया जा सकेगा। समारोह में इंडोर में 30 और आउटडोर में 50 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के पास के लिए उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करना जरूरी है।
कोट
वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।
- डॉ. मुनीष नागपाल, कार्यवाहक उपायुक्त, फतेहाबाद।