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Fatehabad News: 64 ग्राम हेरोइन मामले में दो युवकों को तीन-तीन साल की कैद

Tue, 23 Dec 2025 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 23 Dec 2025 11:17 PM IST
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Two youths sentenced to three years' imprisonment in 64 gram heroin case
फतेहाबाद। एनडीपीएस एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज हेमंत यादव की अदालत ने एक एनडीपीएस मामले में दोषी दो युवकों को 3-3 साल की कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में तीसरे दोषी को अदालत ने अंडरगोन करते हुए 10 हजार जुर्माना लगाया है।
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इस मामले मेें अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सरकारी वकील नवीन कुमार ने पैरवी की। जिला न्यायवादी देवेन्द्र मित्तल ने बताया कि शहर पुलिस ने शक्ति नगर, फतेहाबाद निवासी संदीप उर्फ सैंडी, कृष्ण उर्फ काका और संन्यास आश्रम रोड निवासी सुमित सोनी को 18 अक्तूबर 2017 को 64 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही करवाई गई। इस मामले में अंतिम फैसला 8 साल 1 माह और 7 दिन बाद आया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 18 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
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