{"_id":"23cc34930d8dbc72ca6a38d33822d15c","slug":"three-three-years-jail-for-13-farmers-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"13 किसानों को तीन-तीन वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
13 किसानों को तीन-तीन वर्ष की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला फतेहाबाद
Updated Sun, 20 Sep 2015 12:07 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार पंजाब के बुढलाढ़ा में 20 दिसंबर 2010 को किसान
मांगों को लेकर न्यायालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसानों की
पुलिस के साथ झड़प हो गई।
जिसमें तीन पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। बुढ़लाढ़ा पुलिस ने इस मामले में एएसआई कुलदीप सिंह की शिकायत पर 13 किसानों पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।
मामले में दो गुट आमने-सामने हो गए। जब भी बुढ़लाढ़ा में इस मामले की सुनवाई होती तो तनाव बन जाता। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह मामला फतेहाबाद न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मानसा निवासी जसबीर कौर, गुरजंट सिंह, राजविन्द्र सिंह, सुखदर्शन सिंह व हाकम वाला निवासी मनदीप सिंह, रामफल सिंह, आलूपुर निवासी गमदूर सिंह, चक्कवाली निवासी सतपाल, नेकसिंह, सर्वजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह, जगदेव, बुढ़लाड़ा निवासी रलदूराम को तीन-तीन साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें एक पिता-पुत्र व एक पति-पत्नी भी
जिसमें तीन पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। बुढ़लाढ़ा पुलिस ने इस मामले में एएसआई कुलदीप सिंह की शिकायत पर 13 किसानों पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।
मामले में दो गुट आमने-सामने हो गए। जब भी बुढ़लाढ़ा में इस मामले की सुनवाई होती तो तनाव बन जाता। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह मामला फतेहाबाद न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मानसा निवासी जसबीर कौर, गुरजंट सिंह, राजविन्द्र सिंह, सुखदर्शन सिंह व हाकम वाला निवासी मनदीप सिंह, रामफल सिंह, आलूपुर निवासी गमदूर सिंह, चक्कवाली निवासी सतपाल, नेकसिंह, सर्वजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह, जगदेव, बुढ़लाड़ा निवासी रलदूराम को तीन-तीन साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें एक पिता-पुत्र व एक पति-पत्नी भी