{"_id":"668845877b9ca22bf50c1e64","slug":"three-prisoners-were-released-from-lok-adalat-in-central-jail-2-fatehabad-news-c-127-1-shsr1016-118945-2024-07-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fatehabad News: केंद्रीय जेल-टू में लगी जेल लोक अदालत में तीन बंदियों को किया रिहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Fatehabad News: केंद्रीय जेल-टू में लगी जेल लोक अदालत में तीन बंदियों को किया रिहा
विज्ञापन
फतेहाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में केंद्रीय जेल-टू हिसार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री ने की। इस कार्यक्रम में विभिन्न अदालतों में लंबित तीन मामले रखे गए जिनका मौके पर समाधान किया गया। इन तीन मामलों में तीन बंदियों को सजामुक्त किया गया।
सीजेएम गायत्री ने बताया कि जेल लोक अदालत हर महीने लगाई जाती है जिसमें केसों का निपटारा मौके पर ही जिला कारागार में ही किया जाता है। इसके बाद सीजेएम ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया। सीजेएम ने विचाराधीन महिला कैदियों के बारे में जेल प्रशासन से जानकारी ली। उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों को दी जा रहीं सुविधाओं के बारे में जाना, जिसके संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली।
उन्होंने कैदियों को उनके अधिकार बताए। कहा कि यदि उनके पास अपने केस में बचाव करने के लिए वकील नहीं हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त वकील ले सकते हैं ताकि वह कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर सके। सीजेएम गायत्री ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहाबाद के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 और टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर सुबह 9:30 बजे से पांच बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर फोन कर हर प्रकार की कानूनी सहायता और जानकारी ली जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीजेएम गायत्री ने बताया कि जेल लोक अदालत हर महीने लगाई जाती है जिसमें केसों का निपटारा मौके पर ही जिला कारागार में ही किया जाता है। इसके बाद सीजेएम ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया। सीजेएम ने विचाराधीन महिला कैदियों के बारे में जेल प्रशासन से जानकारी ली। उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों को दी जा रहीं सुविधाओं के बारे में जाना, जिसके संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली।
विज्ञापन
उन्होंने कैदियों को उनके अधिकार बताए। कहा कि यदि उनके पास अपने केस में बचाव करने के लिए वकील नहीं हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त वकील ले सकते हैं ताकि वह कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर सके। सीजेएम गायत्री ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहाबाद के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 और टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर सुबह 9:30 बजे से पांच बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर फोन कर हर प्रकार की कानूनी सहायता और जानकारी ली जा सकती है।
विज्ञापन