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अस्पताल से बच्चा चुराकर भागी महिला कोर्ट में दोबारा नहीं हुई पेश
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फतेहाबाद। तीन साल पहले नागरिक अस्पताल से बच्चा चुराकर भागने वाली महिला दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुई।। इस मामले में फतेहाबाद शहर पुलिस ने सीजेएम कोर्ट के आदेशों पर महिला के खिलाफ 174ए के तहत केस दर्ज किया है। अदालत महिला को पहले ही भगौड़ा घोषित कर चुकी है।
जानकारी के अनुसार, सुंदर सिंह निवासी गांव भूथनखुर्द ने अपनी प्रसूता पत्नी को आठ जून 2019 को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया था। नौ जून को उसकी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ। सुंदर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि इसी दौरान एक महिला उसकी पत्नी के पास आकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। इस महिला ने बताया था कि उनका भी सिरसा से एक डिलीवरी केस आने वाला है। सुंदर सिंह ने बताया था कि उसकी पत्नी को तीसरा बच्चा था और इसके उसने चिकित्सकों से उसकी पत्नी की नसबंदी का ऑपरेशन करने को कहा था। उसकी पत्नी नागरिक अस्पताल के महिला वार्ड में एडमिट थी और 11 जून को उपरोक्त महिला उसका बच्चा उठाकर ले गई। सीसीटीवी जांच करने में पर पता चला कि महिला बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही है। पुलिस ने इस मामले में महिला के खिलाफ भादंसं की धारा 363 का केस दर्ज किया था। बाद में महिला को पकड़ लिया गया और उसकी पहचान सरनजीत कौर निवासी गुरुनानक पुरा मोहल्ला फतेहाबाद के तौर पर हुई थी। महिला अदालत से जमानत लेने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुई। इस पर अदालत ने उसे 16 अगस्त 2022 को भगौड़ा घोषित कर दिया। अब शहर पुलिस ने सीजेएम अंबरदीप सिंह के आदेशों पर इस महिला के खिलाफ भादंसं की धारा 174ए के तहत केस दर्ज करके उसकी तलाश आरंभ कर दी है।
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जानकारी के अनुसार, सुंदर सिंह निवासी गांव भूथनखुर्द ने अपनी प्रसूता पत्नी को आठ जून 2019 को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया था। नौ जून को उसकी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ। सुंदर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि इसी दौरान एक महिला उसकी पत्नी के पास आकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। इस महिला ने बताया था कि उनका भी सिरसा से एक डिलीवरी केस आने वाला है। सुंदर सिंह ने बताया था कि उसकी पत्नी को तीसरा बच्चा था और इसके उसने चिकित्सकों से उसकी पत्नी की नसबंदी का ऑपरेशन करने को कहा था। उसकी पत्नी नागरिक अस्पताल के महिला वार्ड में एडमिट थी और 11 जून को उपरोक्त महिला उसका बच्चा उठाकर ले गई। सीसीटीवी जांच करने में पर पता चला कि महिला बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही है। पुलिस ने इस मामले में महिला के खिलाफ भादंसं की धारा 363 का केस दर्ज किया था। बाद में महिला को पकड़ लिया गया और उसकी पहचान सरनजीत कौर निवासी गुरुनानक पुरा मोहल्ला फतेहाबाद के तौर पर हुई थी। महिला अदालत से जमानत लेने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुई। इस पर अदालत ने उसे 16 अगस्त 2022 को भगौड़ा घोषित कर दिया। अब शहर पुलिस ने सीजेएम अंबरदीप सिंह के आदेशों पर इस महिला के खिलाफ भादंसं की धारा 174ए के तहत केस दर्ज करके उसकी तलाश आरंभ कर दी है।
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