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Fatehabad News: स्कूली खेल स्पर्धा में दूसरे के नाम पर खेलने वाले खिलाड़ी की टीम होगी बैन

Thu, 16 Jul 2026 10:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 16 Jul 2026 10:53 PM IST
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The team of a player competing under another person's name in a school sports event will be banned
जिला ​शिक्षा अ​धिकारी का कार्यालय। संवाद
फतेहाबाद। शिक्षा विभाग ने खंड एवं जिलास्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब यदि कोई खिलाड़ी किसी दूसरे के नाम पर खेलते हुए पाया जाता है या फिर एक साथ दो विद्यालयों में नामांकित पाया गया तो संबंधित विद्यालय की पूरी टीम पर दो वर्ष तक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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इतना ही नहीं संबंधित प्रतियोगिता पर हुआ पूरा खर्च भी विद्यालय प्रमुख से वसूला जाएगा। विभाग का उद्देश्य खेलों में फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाना और वास्तविक खिलाड़ियों को उनका अधिकार दिलाना है। शिक्षा विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को अपने-अपने क्षेत्र की प्रतियोगिताओं का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
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वहीं, जिस विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित होगी उसके प्रधानाचार्य प्रतियोगिता सचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे। उनके जिम्मे खेल मैदान की तैयारी, खिलाड़ियों के ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार तथा पेयजल जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना होगा। संवाद
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खिलाड़ी के इन दस्तावेज की होगी जांच
प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी के दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। इसके लिए योग्यता फॉर्म, समरी शीट, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) और पिछली कक्षा के परीक्षा परिणाम की प्रति जमा करना अनिवार्य रहेगा। जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण संबंधित खंडस्तरीय प्रतियोगिता की तिथि से कम से कम पांच वर्ष पहले का होना चाहिए। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों के लिए ऐज वेरिफिकेशन टेस्ट (एवीटी) भी अनिवार्य किया गया है ताकि आयु संबंधी किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।
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फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग सख्त
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले वर्षों में कुछ प्रतियोगिताओं के दौरान दूसरे खिलाड़ी के नाम पर खेलने, आयु संबंधी गलत जानकारी देने और दो विद्यालयों में नामांकन जैसी शिकायत सामने आने पर विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है। विभाग ने सभी विद्यालय प्रमुखों, खेल प्रभारियों और प्रतियोगिता आयोजकों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल पात्र खिलाड़ियों की ही प्रविष्टियां भेजें और दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें। अधिकारियों का कहना है कि सख्त नियम लागू होने से खेल प्रतियोगिताएं अधिक पारदर्शी होंगी, फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को निष्पक्ष वातावरण में अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा।

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स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने नए नियम लागू किया है। इसके तहत यदि कोई खिलाड़ी किसी दूसरे के नाम से खेलते हुए पाया जाता है तो संबंधित स्कूल की टीम को बैन किया जाएगा। साथ ही आयु सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
- संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
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