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Fatehabad News: उपायुक्त ने बनगांव के चौकीदार की नियुक्ति को रद्द किया
Sun, 09 Mar 2025 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sun, 09 Mar 2025 12:28 AM IST
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फतेहाबाद। उपायुक्त मनदीप कौर ने उपमंडल अधिकारी नागरिक फतेहाबाद के 28 नवंबर 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है। जिसमें बनगांव निवासी मदनलाल को बनगांव का चौकीदार नियुक्त किया गया था।
उपायुक्त ने मदन लाल की चौकीदार के रूप में नियुक्ति रद्द करते हुए उन्हें चौकीदार पद से निष्काषित करने के आदेश जारी किए हैं। बनगांव निवासी महावीर ने अपने अधिवक्ता सुशील कुमार बिश्नोई के जरिये उपायुक्त को शिकायत पत्र दिया था। शिकायत पत्र में महावीर ने कहा कि बनगांव के चौकीदार धर्मपाल की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त हो गया था। इस पद के लिए शिकायतकर्ता महावीर सहित सुनील कुमार व वर्तमान चौकीदार मदन लाल ने आवेदन किया था। फतेहाबाद के उपमंडल अधिकारी ने 28 नवंबर 2018 मदन लाल को चौकीदार पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। शिकायकर्ता ने मदन लाल की चौकीदार के रूप में हुई नियुक्ति को गलत बताते हुए अपनी शिकायत में कई आरोप लगाए थे। इस पर उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए मदन लाल की चौकीदार के रूप में हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया।
उपायुक्त अपने आदेश में कहा कि यह नियुक्ति गृह विभाग हरियाणा की अधिसूचना 13 सितंबर 2018 के अनुरूप नहीं है क्योकि इस तिथि के बाद चौकीदार पद की शैक्षणिक योग्यता कक्षा मैट्रिक निर्धारित की गई थी जबकि चौकीदार के पद पर नियुक्ति पाने वाले मदन लाल आठवीं पास है, जो गृह विभाग की अधिसूचना 13 सितंबर 2018 के अनुरूप नहीं है।
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उपायुक्त ने मदन लाल की चौकीदार के रूप में नियुक्ति रद्द करते हुए उन्हें चौकीदार पद से निष्काषित करने के आदेश जारी किए हैं। बनगांव निवासी महावीर ने अपने अधिवक्ता सुशील कुमार बिश्नोई के जरिये उपायुक्त को शिकायत पत्र दिया था। शिकायत पत्र में महावीर ने कहा कि बनगांव के चौकीदार धर्मपाल की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त हो गया था। इस पद के लिए शिकायतकर्ता महावीर सहित सुनील कुमार व वर्तमान चौकीदार मदन लाल ने आवेदन किया था। फतेहाबाद के उपमंडल अधिकारी ने 28 नवंबर 2018 मदन लाल को चौकीदार पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। शिकायकर्ता ने मदन लाल की चौकीदार के रूप में हुई नियुक्ति को गलत बताते हुए अपनी शिकायत में कई आरोप लगाए थे। इस पर उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए मदन लाल की चौकीदार के रूप में हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया।
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उपायुक्त अपने आदेश में कहा कि यह नियुक्ति गृह विभाग हरियाणा की अधिसूचना 13 सितंबर 2018 के अनुरूप नहीं है क्योकि इस तिथि के बाद चौकीदार पद की शैक्षणिक योग्यता कक्षा मैट्रिक निर्धारित की गई थी जबकि चौकीदार के पद पर नियुक्ति पाने वाले मदन लाल आठवीं पास है, जो गृह विभाग की अधिसूचना 13 सितंबर 2018 के अनुरूप नहीं है।
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