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Fatehabad News: कोर्ट ने 100% पेंशन और राशि पर 9% ब्याज देने के दिए आदेश
Mon, 03 Nov 2025 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 03 Nov 2025 11:48 PM IST
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फतेहाबाद। अतिरिक्त दीवानी जज सुवाशा जावा की अदालत ने पुलिस कर्मचारी की विधवा को राहत देते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि वह उसे 50 प्रतिशत पेंशन के बजाय 100 प्रतिशत पेंशन जारी करें। पिछले बकाया पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दें।
गांव मानावाली निवासी पुलिस कर्मचारी जगदीश चंद्र की विधवा जानकी देवी ने अदालत में गुहार लगाई थी कि पुलिस विभाग में नौकरी के दौरान उसके पति जगदीश चंद्र जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे कि मौत 20 अप्रैल 2003 को हो गई थी।
इस पर विभाग ने जानकी देवी और जगदीश चंद्र की पहली पत्नी के लड़के कृष्ण कुमार दोनों को 50-50 प्रतिशत हिस्से की पेंशन जारी कर दी। सितंबर 2003 में कृष्ण कुमार की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई और उसकी 50% के हिस्से की पेंशन बंद हो गई।
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नियमों के मुताबिक 100 प्रतिशत पेंशन जानकी देवी को मिलनी थी लेकिन डीआईजी मधुबन कार्यालय करनाल ने इससे इन्कार कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जानकी देवी के हक में फैसला सुनाया है।
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गांव मानावाली निवासी पुलिस कर्मचारी जगदीश चंद्र की विधवा जानकी देवी ने अदालत में गुहार लगाई थी कि पुलिस विभाग में नौकरी के दौरान उसके पति जगदीश चंद्र जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे कि मौत 20 अप्रैल 2003 को हो गई थी।
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इस पर विभाग ने जानकी देवी और जगदीश चंद्र की पहली पत्नी के लड़के कृष्ण कुमार दोनों को 50-50 प्रतिशत हिस्से की पेंशन जारी कर दी। सितंबर 2003 में कृष्ण कुमार की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई और उसकी 50% के हिस्से की पेंशन बंद हो गई।
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नियमों के मुताबिक 100 प्रतिशत पेंशन जानकी देवी को मिलनी थी लेकिन डीआईजी मधुबन कार्यालय करनाल ने इससे इन्कार कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जानकी देवी के हक में फैसला सुनाया है।