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Fatehabad News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 16,945 मामलों में से 13,847 का समाधान

Sat, 11 May 2024 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 11 May 2024 11:29 PM IST
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Resolution of 13,847 out of 16,945 cases in National Lok Adalat
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले की सुनवाई करते जज।
फतेहाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में जिला और उपमंडल के न्यायिक परिसर में शनिवार को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। नालसा और हालसा के निर्देशानुसार आयोजित लोक अदालत में कुल 16,945 मामले आए। इनमें से 13,847 मामलों का समाधान कर 1,50,470 रुपये की राशि जुर्माना और समझौता के रूप में पास की गई। इन मामलों में प्री-लिटिगेशन के 14,681 मामलों में से 13,070 का समाधान करवाया गया। कुल 18,11,811 रुपये की राशि जुर्माना और समझौता राशि पास की गई। कोर्ट में लंबित मामलों के 2,264 मामलों में से 777 का समाधान करते हुए 82,38,659 रुपये की राशि जुर्माना और समझौते के रूप में पास की गई।
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इन न्यायाधीशों की कोर्ट में लगी अदालत

सीजेएम गायत्री ने बताया कि जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नताशा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) समप्रीत कौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगींद्र जांगड़ा, उपमंडल टोहाना में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव, उपमंडल रतिया में अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बगोटिया की कोर्ट में लोक अदालत आयोजित कर विभिन्न मामलों को सुनवाई की गई।
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इन मामलों की हुई सुनवाई

द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामलों, एनआई एक्ट 138, एमएसीटी, एआईआर, ट्रांसपोर्ट, वैवाहिक, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया, बैंक रिकवरी, राजस्व, बिजली, पानी बिल सहित विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान न्यायाधीशों की मौजूदगी में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग से दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर मामलों का समाधान किया गया।
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सीजेएम गायत्री ने बताया कि लोक अदालत के फैसलों को किसी ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे इन लोक अदालतों में केसों का निपटान करवाकर लाभान्वित हों। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे कोर्ट में लंबित अपने मामलों की सुनवाई लोक अदालतों के माध्यम से करवाएं, क्योंकि इससे उनके समय और धन की बचत होगी।

कानूनी जानकारी और सहायता के लिए यहां करें संपर्क

सीजेएम गायत्री ने बताया कि लोक अदालत में अपने मुकदमे के समाधान या अन्य संबंधित जानकारी के लिए लोग जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन, सीजेएम एवं प्राधिकरण सचिव, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) एवं उपमंडल विधिक सेवा समिति के चेयरमैन अथवा अपने नजदीकी कानूनी संरक्षण एवं समर्थन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2057 या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहाबाद कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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